Agra News: 17 वर्ष पूर्व सात साल की उम्र में हुआ था अपहरण, 26 दिन बाद पुलिस ने कराया था मुक्त, अब अपहृत बालक ने वकील बनकर अपहर्ताओं को दिलाई सजा

Sumit Garg
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Agra News: आगराः वो सात साल का था। डकैतों ने फिरौती के लिए सरेशाम पिता से छीना और उन्हें गोली मारकर उसे अगवा करके ले गए। गैंग की दहशत उसके मन मस्तिष्क में घर कर गई। जब चंगुल से छूटकर आया तो माता-पिता के दर्द ने उसकी इच्छा शक्ति को मजबूत किया। 12 वीं पास करने के बाद तय कर लिया, वकील बनेगा और अपहरण करने वालों को खुद सजा दिलाएगा। आखिरकार वो दिन आ गया, जब हर्ष अपहरण कांड में हर्ष ने दस्यु गैंग को आजीवन कारावास की सजा दिला दी। 17 वर्ष तक चले मुकदमे में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र नीरज कुमार बक्शी ने सजा सुनाई है।

बेटे के दोषियों को सजा दिलाने की सफलता के बाद गर्ग परिवार में हर्ष 

 

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बदमाशों के चंगुल से छूटा हर्ष।

घटना 10 फरवरी 2007 की है। खेरागढ़ कस्बे के रवि गर्ग छोटे भाई अविनाश के साथ शाम सात बजे अपने मेडिकल स्टोर पर सात वर्ष के बेटे हर्ष के साथ बैठे थे।

 

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घायल व्यापारी रवि गर्ग।

इसी दौरान दस्यु गुड्डन काछी मार्शल जीप में अपने साथियों के साथ पहुंचा और हथियारों के बल पर बच्चे को उठाया और रवि गर्ग को गोली मारकर चला गया।

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सरेशाम दुस्साहस से इलाके में दहशत फैल गई थी। दस्यु गुड्डन काछी समेत अज्ञात 14 लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है।

 

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अपहरणकर्ताओं से मुक्त हर्ष तत्कालीन एसएसपी जी के गोस्वामी के साथ।

आगरा और मध्य प्रदेश पुलिस ने अपहृत की बरामदगी को संयुक्त अभियान चलाया। 26 दिन बाद मध्यप्रदेश पुलिस ने शिवपुरी के बीहड़ से छह मार्च 2007 को गैंग की घेराबंदी कर मुक्त करवा लिया। स्कूटर से उसे दूसरी जगह ले जा रहे बदमाश भागने में सफल रहे।

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खेरागढ़ से अपहर्त हर्ष अपने परिजनों के साथ।

पुलिस ने अपहरण करने वाले दस्यु गुड्डन काछी, राजकुमार काछी, फतेह सिंह उर्फ फत्ते, अमर सिंह, बलवीर, राजेश शर्मा, भीकम सिंह, राम प्रकाश आदि को गिरफ्तार करके जेल भेजा था।

15 साल बाद 2022 में सात साल का हर्ष गर्ग ने आगरा कालेज से वकालत की पढ़ाई पूरी कर बार एसोसिएशन में पंजीकरण कराया। इसके बाद अपने मुकदमे में अभियोजन पक्ष के साथ जुड़ गया। अभियोजन अधिकारी नाहर सिंह तोमर के साथ हर तारीख पर कोर्ट जाकर तथ्य प्रस्तुत किए। कोर्ट के सामने पेश होकर अपने केस की बहस की इजाजत मांगी। मंजूरी मिलने के बाद जोरदार तरीके से बहस की।

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बेटे के दोषियों को सजा दिलाने की सफलता के बाद गर्ग परिवार में हर्ष। फोटो अग्र भारत

अधिवक्ता हर्ष गर्ग ने बताया कि विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र की अदालत ने अपहरण में दोषी दस्यु गुड्डन काछी, राजकुमार काछी, फतेह सिंह, अमर सिंह, बलवीर, राजेश शर्मा, भीकम सिंह, राम प्रकाश को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। बलवीर के अदालत में हाजिर नहीं होने पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।

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प्रभारी-दैनिक अग्रभारत समाचार पत्र (आगरा देहात)
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