आगरा – प्लास्टिक गोदाम में कार्यरत महिला श्रमिक कें साथ दुराचार एवं धमकी देनें कें मामलें में आरोपित ठेकेदार अजय राठौर पुत्र महेश राठौर निवासी बल्देव नगर, गोबर चौकी ,थाना ताजगंज को पर्याप्त सबूत कें अभाव में एडीजें 10 काशीनाथ नें बरी करनें कें आदेश दियें।
थाना ताजगंज में दर्ज मामलें कें अनुसार वादी मुकदमा नें थानें पर तहरीर दें ,आरोप लगाया कि उसकी बहन पल्स रिसोर्ट मैरिज होम कें पीछें राहुल प्लास्टिक गोदाम में कार्य करती थीं, वहाँ आरोपी अजय राठौर ठेकेदार था ,11 नवम्बर 2021 की शाम पीड़िता गोदाम पर अकेली थी उसी दौरान आरोपी ठेकेदार अजय राठौर नें वादी की बहन को दबोच उसकें साथ जबरन दुराचार कर किसी से शिकायत करनें पर जान से मारनें की धमकी दी।
अभियोजन की तरफ से वादी मुकदमा ,पीड़िता सहित 6 गवाह अदालत में पेश कियें गयें, गवाहों कें बयानों में गम्भीर विरोधाभास,घटना की रिपोर्ट तीन दिन की देरी से दर्ज करानें ,स्वतंत्र गवाह कें अभाव, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट एवं आरोपी ठेकेदार कें अधिवक्ता नीरज पाठक कें तर्क पर एडीजें 10 काशीनाथ नें आरोपी को संदेह का लाभ प्रदान कर बरी करनें कें आदेश दियें।
अदालत ने आदेश में नजीर का हवाला दे, कहा कि फौजदारी मामलें में संदेह चाहें जितना प्रबल हो सबूत का स्थान नहीं लें सकता यदि मामलें कें तथ्य एवं परिस्थिति ऐसी मांग करती हो तो संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिये।