आगरा: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आगरा में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों को निपटाकर न्याय प्रक्रिया को सुगम बनाना है।
बैठक में लिए गए निर्णय
इस संबंध में 6 फरवरी को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनपद न्यायाधीश विवेक संगल के मार्गदर्शन में अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि:
- अधिक से अधिक वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाने के लिए चिन्हित किया जाएगा।
- दोनों पक्षों के साथ बैठक कर समझौते के लिए प्रेरित किया जाएगा।
- वादकारियों को समझाया जाएगा कि समझौता सभी के लिए फायदेमंद होता है।
लोगों से अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी ने लोगों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि यह न्याय पाने का एक आसान और सस्ता तरीका है।
राष्ट्रीय लोक अदालत का महत्व
राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से:
- न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम होती है।
- विवादों का शीघ्र निस्तारण होता है।
- न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ती है।
- लोगों का न्यायपालिका में विश्वास बढ़ता है।
कौन भाग ले सकता है
राष्ट्रीय लोक अदालत में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है जिसका कोई विवाद किसी न्यायालय में लंबित है या जिस विवाद को न्यायालय में ले जाने की संभावना है।