आगरा: आर्य संस्कृति संरक्षण द्वारा दायर कामाख्या माता मंदिर केस संख्या-113/2024 की सुनवाई आगरा के लघुवाद न्यायालय में हुई। यह केस श्री भगवान श्रीकामाख्या माता@कामाख्या देवी और अन्य के खिलाफ उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बीच चल रहा है। वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि पिछली सुनवाई 18 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें विपक्षी पक्षों—प्रबंधन कमेटी दरगाह सलीम चिश्ती और प्रबंधन कमेटी जामा मस्जिद—ने वाद को खारिज करने के लिए आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उनका कहना था कि वादी पक्ष ने वाद पत्र के साक्ष्य पेश नहीं किए हैं, इसलिए केस खारिज किया जाए।
इस पर वादी पक्ष ने अपनी आपत्ति जताई और प्रार्थना पत्र के साथ सबूत पेश किए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर 2024 को निर्धारित की गई है, जब इस मुद्दे पर बहस की जाएगी।
सुनवाई के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता नरेश सिकरवार और अजय प्रताप सिंह, जबकि विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता अविनाश शर्मा और राशिद सलीम शम्शी न्यायालय में उपस्थित थे। इस मामले को लेकर न्यायालय में आगामी सुनवाई के परिणामों का सभी को इंतजार है।