चैक डिसऑनर आरोपी के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी, थानाध्यक्ष अलीगंज को गिरफ्तारी के आदेश

MD Khan
By MD Khan
2 Min Read

आगरा: चैक डिसऑनर के मामले में आरोपित व्यवसायी के खिलाफ न्यायालय ने गंभीर कदम उठाया है। एसीजेएम 7, अनुज कुमार सिंह ने आरोपी अशोक कुमार के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी कर उसकी गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष अलीगंज को आदेश दिया है। इस आदेश के बाद पुलिस अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सख्त कार्रवाई करेगी।

मामला और आरोप

यह मामला चैक डिसऑनर का है, जिसमें वादी मुकदमा सचिन कुमार ने अपने अधिवक्ता शुभम पाल सिंह के माध्यम से आरोपी अशोक कुमार के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया था। आरोप है कि अशोक कुमार ने अपने चेक से भुगतान करने का वादा किया था, लेकिन चेक बाउंस हो गया। इसके बाद सचिन कुमार ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, और मामला अदालत में पहुंचा।

See also  Agra Crime : मामूली बात पर दो भाइयों के साथ मारपीट

अदालत का फैसला

आरोपी अशोक कुमार लगातार अदालत में हाजिर नहीं हो रहे थे, जिसके कारण न्यायालय ने सख्त कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया। एसीजेएम 7, अनुज कुमार सिंह ने आदेश दिया कि थानाध्यक्ष अलीगंज को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई करनी होगी।

आगे की कार्रवाई

अब, अलीगंज पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सख्त कदम उठाएगी। इसके तहत आरोपी के ठिकानों पर छापेमारी की जा सकती है। यदि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है, तो अदालत अन्य कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर सकती है।

न्यायालय का संदेश

इस फैसले से न्यायालय ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि चैक डिसऑनर जैसे गंभीर मामलों में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून की नजर से कोई भी अपराधी नहीं बच सकता। इस फैसले से ऐसे लोगों को भी चेतावनी मिलती है जो वित्तीय धोखाधड़ी करते हैं या चेक के माध्यम से धोखाधड़ी करते हैं।

See also  जिस तुर्किये पिस्टल से टिल्लू ताजपुरिया को उड़ाना था उसी से अतीक-अशरफ को उड़ाया

 

 

 

See also  फ़िरोज़ाबाद में शिक्षिका की निर्मम हत्या: नसीरपुर थाना क्षेत्र में मिला शव
Share This Article
Leave a comment