■ इंडिया ब्रांच कें इंजीनियर एवं कर्मी कें विरुद्ध दियें आदेश
हत्या प्रयास एवं दलित उत्पीड़न आरोप में विशेष न्यायाधीश एस सी,एस टी एक्ट राजेंद्र प्रसाद नें इंडिया ब्रांच कें इंजीनियर एवं कर्मी कें विरुद्ध थानाध्यक्ष फतेहपुर सीकरी को मुकदमा दर्ज कर विवेचना कें आदेश दियें।
मामलें कें अनुसार प्रार्थी कपूर पुत्र पूरन सिंह निवासी विजय नगर कॉलोनी ,थाना अटलबन्द जिला भरत पुर ,राजस्थान नें अपनें अधिवक्ता सुरेश चन्द गौतम एवं गजेंद्र सिंह कें माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि,उसका छोटा भाई देवेंद्र कुमार इंडिया ब्रांच ऑफिस में शिशु चौधरी कें अधीन कार्य करता था, 14 जून 24 की दोपहर 3,30 बजें करीब कंपनी कें इंजीनियर शुवेंद्र दुबे एवं लेवर इंचार्च कें निर्देश पर ट्रक से थर्मो प्लास्टिक कें कट्टो को उतार रहें थें ,उनकें द्वारा कट्टो को ऊंची ऊंची कतारों में रखवाया जा रहा था ,जिसका विरोध करनें पर उन्होनें गाली गलौज एवं जाति सूचक शब्द कहतें हुये प्रार्थी कें भाई कें ऊपर थर्मो प्लास्टिक कें कट्टो की कतार गिरा दी ,जिनकें नीचें दब नें से प्रार्थी का भाई मरणासन्न हो गया लेवर द्वारा प्रार्थी कें भाई को अस्पताल ले जाया गया उसकें दोनों पैरों में कई फ़्रैक्चर हो गयें
प्रार्थी कें प्रार्थना पत्र को स्वीकृत कर अदालत नें मुकदमा दर्ज करनें कें आदेश दियें।