POCSO Act और अपहरण के आरोपी हुए बरी, सबूतों के अभाव में

POCSO Act

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आगरा: विशेष न्यायाधीश POCSO एक्ट परवेज अख्तर ने अपहरण, दुराचार और POCSO एक्ट के तहत आरोपी परवेज खान पुत्र रमजान खान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।

शाहगंज थाने में दर्ज एक मामले के अनुसार, वादिनी ने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी को आरोपी ने शादी का झूठा वादा करके बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुराचार किया। 29 जून, 2023 की रात करीब 3:30 बजे, आरोपी ने वादिनी की बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और दो दिन तक उसके साथ रहा। इस दौरान, उसने बेटी के साथ दुराचार किया। 1 जुलाई, 2023 की रात को, आरोपी ने वादिनी की बेटी को नदीपुरा पर छोड़ दिया। वादिनी का कहना है कि आरोपी ने शिकायत करने पर उनकी बेटी को मारने की धमकी भी दी थी।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने वादिनी, पीड़िता और चार अन्य गवाहों को अदालत में पेश किया।

हालांकि, पीड़िता ने आरोपी के पक्ष में बयान दिया। सबूतों की कमी के कारण, विशेष न्यायाधीश POCSO एक्ट ने आरोपी को बरी कर दिया।

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