31 वर्ष पूर्व पुलिसकर्मियों एवं अन्य ने की थी लूट, अदालत ने आरोपी पुलिस कर्मी सहित चार को सात वर्ष कठोर कारावास की सुनाई सज़ा

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■ तीन पुलिसकर्मियों सहित आठ कें विरुद्ध दर्ज हुआ था लूट का मुकदमा

■ सालों चले विचारण कें दौरान चार आरोपियों की हो गयीं मृत्यु

■ पुलिस नें अपनें साथियों को बचानें का भरसक प्रयास किया

■ आरोपियों से बरामद नोटों कें सील बंद बंडल खोल नोट बदल दिये

31 वर्ष पूर्व चांदी व्यवसायी से आठ लाख, छब्बीस हजार पांच सौ रुपये लूट एवं बरामदगी के मामले में आरोपित अवकाश प्राप्त पुलिस कर्मी भागीरथ पुत्र शीलू माते निवासी मोती कटरा, थाना गड़बड़ा ,जिला झांसी सहित चार आरोपियों को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र रनवीर सिंह ने सात वर्ष कठोर कारावास एवं दो लाख रुपये कें अर्थ दंड से दंडित किया।

ये था मामला

थाना हरीपर्वत में दर्ज मामलें कें अनुसार वादी मुकदमा भगवान दास गुप्ता निवासी आदर्श नगर ,कमला नगर नें थानें पर तहरीर दें,आरोप लगाया कि, उनका पुत्र भुवन प्रकाश अपनें ममेरे भाई टीटू उर्फ संजय ,चौकी दार दुर्ग विजय सिंह एवं उसकें पुत्र चंद्रप्रकाश के साथ 22 दिसम्बर 1993 की सुबह पोनें छह बजें करीब कमला नगर टँकी कें पास से दिल्ली जानें कें लियें ऑटो में बैठ राजामंडी स्टेशन आ रहें थे।

बाई पास चौराहे जैसे ही ऑटो नेहरू नगर की तरफ मुड़ा वहां खड़ें चार आदमियों नें ऑटो को जबरन रुकवा पुलिस की भाषा में गाली गलौज कर कहा तुम लोगो कें पास क्या हैं जामा तलाशी दो उन्होंने ऑटो में घुस वादी कें पुत्र से 8 ,26,500 रुपयें लूट लियें वादी कें पुत्र एवं अन्य से थानें आनें की कह वह ऑटो में बैठ भाग गये। वादी के अनुसार घटना में शामिल लोग पुलिस कें वेश वाला बड़ा कोट पहने थे उनकें पास डंडे एवं टॉर्च थीं एक आदमी सादा लिबास में था। वादी की तहरीर पर अपराध संख्या 921/1993 पर अज्ञात आरोपियों कें विरुद्ध लूट की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ।

इनके विरुद्ध हुई कार्यवाही

पुलिस ने मुकदमें की विवेचना उपरांत पुलिस कर्मी भागीरथ पुत्र शीलू माते निवासी मोती कटरा थाना गड़बड़ा झांसी, पुलिसकर्मी सर्वेश कुमार यादव पुत्र मानसिंह यादव निवासी दामोदर पुर थाना मूसा नगर जनपद कानपुर, पुलिस कर्मी हम्मबीर सिंह पुत्र वजीर सिंह निवासी नगला हिम्मत जिला आगरा, वादी मुकदमा के साले के पुत्र संजय गुप्ता उर्फ टीटू पुत्र सुभाष चंद निवासी शास्त्रीपुरम, थाना सिकन्दरा, जिला आगरा, ऑटो चालक राम निवास पुत्र कन्हैया लाल निवासी कालिंदी विहार थाना ट्रांस यमुना जिला आगरा, अनिल कुमार गुप्ता पुत्र महेंद्र कुमार गुप्ता निवासी ब्राह्मण गली थाना हरीपर्वत जिला आगरा, सुभाष गुप्ता पुत्र कामता प्रसाद गुप्ता निवासी नगला पदी थाना न्यू आगरा जिला आगरा, राजेश पुत्र जमुना प्रसाद खटीक निवासी ट्रांस यमुना कॉलोनी थाना एत्माद्दोला जिला आगरा को गिरफ्तार कर उनकें कब्जें से लूट की धनराशि बरामद कर मुकदमे में लूट कें साथ बरामदगी की धारा की बढ़ोत्तरी की।

इनकी हुई गवाही

मुकदमें के विचारण कें दौरान वादी मुकदमा भगवान दास गुप्ता , विवेचक एसआई मोहम्मद असलम, पीड़ित चांदी व्यवसायी भुवन प्रकाश गुप्ता, डिप्टीएसपी ओम वीर सिंह को अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में पेश किया।

पुलिस ने अपने साथियों को बचानें का भरसक किया प्रयास

पुलिस ने अपनें साथी पुलिस कर्मियों को बचाने का भरसक प्रयास किया। विधिक प्राविधान के अंतर्गत नगदी आदि बरामद होने पर पुलिस फर्द बरामदगी में नोटो के सीरियल नम्बर आदि का इंद्राज करती हैं। पुलिस ने अपने आरोपी साथियों को बचाने के लियें सील बंद बंडल खोल बरामद नोट निकाल दूसरे नोट बदल दिये। वर्ष 1993 की घटना में बरामद नोटों की जगह कई वर्षों बाद के नोट बंडल में डाल दिये। परन्तु वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकें। अदालत नें पुलिस कें कृत्य को गम्भीरता से लेतें हुये इस मामलें की जांच उपरांत दोषियों कें विरुद्ध कार्यवाही कें पुलिस आयुक्त को निर्देश दिये।

इनकी हो गयी मृत्यु

मुकदमें कें विचारण कें दौरान पुलिस कर्मी सर्वेश कुमार यादव, पुलिस कर्मी हम्मबीर सिंह ,अनिल कुमार गुप्ता,एवं सुभाष गुप्ता की म्रत्यु हो जानें पर अदालत नें उनकें विरुद्ध मुकदमें की कार्यवाही समाप्त कर दी। आरोपी राम निवास कें पास से चाकू बरामद होनें पर पुलिस नें उसकें विरुद्ध आयुध अधिनियम कें तहत भी मुकदमा दर्ज किया। अदालत नें एडीजीसी रूपेश गोस्वामी कें तर्क एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य कें आधार पर आरोपी भागीरथ, संजय गुप्ता, राम निवास गुप्ता, एवं राजेश को लूट कें आरोप में दोषी पाते हुये सात वर्ष कठोर कारावास एवं दो लाख रुपये कें अर्थ दंड से दंडित किया। अदालत ने आरोपी राम निवास को आयुध अधिनियम के तहत दोषी पाते हुये एक वर्ष कठोर कारावास एवं एक हजार रुपये कें अर्थ दंड से भी दंडित किया।

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