करोड़ों की जमीन हड़पने वाले बिल्डर पिता-पुत्र भगोड़े! गिरफ्तारी पर 25 हजार का इनाम!

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आगरा: जगदीशपुरा क्षेत्र में करोड़ों रुपये की जमीन पर कब्जे के मामले में फरार बिल्डर कमल चौधरी और उनके पुत्र धीरू चौधरी को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। पुलिस को दोनों की कुर्की पूर्व उद्घोषणा का आदेश मिल गया है।

पुलिस ने मंगलवार को उनके घर पर आदेश की कॉपी चस्पा कर मुनादी कराई। अगर आरोपी एक निश्चित समय सीमा के भीतर हाजिर नहीं होते हैं, तो पुलिस उनकी चल-अचल संपत्ति की कुर्की के लिए कोर्ट जाएगी।

इस बीच, सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हुई कि कमल चौधरी और उनके पुत्र धीरू को उच्च न्यायालय से राहत मिल गई है। हालांकि, मंगलवार रात तक इस बारे में कोई आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया था।

बोदला में करोड़ों की जमीन पर कब्जे और फर्जी मुकदमे दर्ज कर निर्दोष परिवार को जेल भेजने के मामले में बिल्डर कमल चौधरी और उनके बेटे पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित है। पुलिस ने आगरा सहित आसपास के जिलों में दबिश दी, लेकिन दोनों हाथ नहीं आ सके।

डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि विवेचक आनंद वीर सिंह ने कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 82 के आदेश के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। सोमवार को आदेश मिल गया। इससे बिल्डर पिता-पुत्र भगोड़े घोषित कर दिए गए।

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मंगलवार को उनके घर पर ढोल पिटवाकर मुनादी कराई गई और धारा 82 का नोटिस चस्पा किया गया। अगर आरोपी एक निश्चित समय सीमा में कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, तो कुर्की की कार्यवाही होगी।

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Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
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