ठाणे/ग्वालियर: सोशल मीडिया पर दोस्ती के नाम पर एक युवती के साथ हुए भयावह अत्याचार का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक 27 वर्षीय महिला को एक व्यक्ति ने पहले दोस्ती के जाल में फंसाया, फिर बलात्कार किया, ब्लैकमेल कर शादी के लिए मजबूर किया, और बाद में उसे और उसके परिवार ने अमानवीय यातनाएँ दीं। इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती के खतरों को उजागर कर दिया है।
क्या है पूरी कहानी?
यह दर्दनाक सिलसिला चार साल पहले शुरू हुआ जब उल्हासनगर के रहने वाले 38 वर्षीय आरोपी ने 2021 में फेसबुक पर पीड़िता से दोस्ती की। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता को शहर के एक लॉज में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और उसका एक आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। इस वीडियो के जरिए वह उसे ब्लैकमेल करता रहा और कई बार उसके साथ बलात्कार किया।
शादी के लिए मजबूर और फिर ग्वालियर में यातनाएँ
पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता को ब्लैकमेल कर उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। शादी के बाद आरोपी और उसकी माँ पीड़िता को मध्य प्रदेश के ग्वालियर ले गए, जहाँ उन्होंने उसके बाल और भौंहें काट दीं और उसे एक घर में बंधक बनाकर रखा। यहीं पर पीड़िता पर यातनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता को सिगरेट से जलाया और उसने और उसकी माँ ने मिलकर उसे गर्म तवे से भी मारा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।
आर्थिक शोषण और धमकियाँ
आरोपियों ने पीड़िता का आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक भी छीन लिया और उसके दस्तावेजों का इस्तेमाल ऋण लेने के लिए किया। उन्होंने पीड़िता को यह धमकी भी दी कि अगर उसने अपने पिता से पैसे की मांग पूरी नहीं की, तो वे उसका आपत्तिजनक वीडियो ऑनलाइन अपलोड कर देंगे।
पुलिस में शिकायत और FIR
रविवार को पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी और उसके परिवार के पाँच सदस्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दर्ज की गई धाराओं में शामिल हैं:
- धारा 376(2)(n) (बार-बार बलात्कार)
- धारा 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग)
- धारा 354A (यौन उत्पीड़न)
- धारा 366 (अपहरण, अपहरण या महिला को शादी के लिए मजबूर करना, आदि)
- धारा 326 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना)
- धारा 506 (आपराधिक धमकी)
- धारा 384 (जबरन वसूली)
पुलिस ने बताया कि अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।
