कानपुर। एमपी- एमएलए कोर्ट द्वारा जाजमऊ आगजनी मामले में दोषी ठहराए गए समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच आरोपियों को 7 जून को सजा सुनाई जाएगी। जिस मामले में सपा विधायक को दोषी ठहराया गया है उसमें कम से कम 10 साल की सजा और अधिकतम उम्र कैद हो सकती है। इसलिए समाजवादी पार्टी के एमएलए की विधायकी जाना पूरी तरह से सुनिश्चित है।
कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा जाजमऊ में हुए आगजनी मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। 7 जून को दोषी ठहराएं गये लोगों को सजा सुनाई जाएगी। सभी आरोपी धारा 147, 436, 427, 504, 506 तथा 323 में दोषी ठहराए गए हैं। इन धाराओं में दो या दो से ज्यादा साल की सजा का प्रावधान है। ऐसे हालातो में समाजवादी पार्टी के विधायक की विधायकी जाना सुनिश्चित माना जा रहा है।
उधर सबसे प्रमुख आईपीसी की धारा 336 में कम से कम 10 साल की सजा और अधिकतम उम्र कैद हो सकती है। कानून के मुताबिक समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी विधायक की जाना सुनिश्चित है। इसके साथ ही इरफान सोलंकी अगले 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे।