Madras HC Orders on Teachers Promotion: मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले में तमिलनाडु सरकार को बीटी सहायकों की पदोन्नति के लिए काउंसलिंग आयोजित करने के लिए दोबारा जल्द से जल्द नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। योग्य शिक्षकों में से उच्च विद्यालयों के सहायक और प्रधानाध्यापक, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने की न्यूनतम पात्रता मानदंड रखते हैं।
जस्टिस डी कृष्ण कुमार ने हाल ही में आर शक्तिवेल की एक रिट याचिका की स्वीकार करते हुए और वी वनजा एवं 40 अन्य की एक रिट याचिका को खारिज करते हुए यह निर्देश जारी किया। शक्तिवेल ने इस साल 30 जून को स्कूल शिक्षा आयुक्त और स्कूल शिक्षा निदेशक के एक अन्य के एक आदेश, जिसमें अवैध रूप से अयोग्य व्यक्तियों से पदोन्नति करने की छूट, को रद्द करने और उन्हें केवल टीईटी उत्तीर्ण उम्मीदवारों को ही पदोन्नति व नियुक्ति देने का निर्देश देने की मांग की थी।