धौलपुर, राजस्थान: अदालत द्वारा पारित आदेशों का पालन न करने पर एसीजेएम प्रथम पंकज कुमार ने थानाध्यक्ष बसेड़ी, जिला धौलपुर को नोटिस जारी कर आरोपियों को अदालत में हाजिर करने का आदेश दिया है। अदालत ने थानाध्यक्ष के कृत्य को अत्यंत आपत्तिजनक मानते हुए यह कदम उठाया है।
मामला क्या है?
मुकदमा श्रीमती नीतू द्वारा अपने पति हर्ष कुमार और अन्य ससुरालीजनों के खिलाफ अमानत में खयानत का आरोप लगाते हुए दायर किया गया था। वादनी ने अपने अधिवक्ता शिव शंकर मुदगल के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी।
अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अनेकों बार थानाध्यक्ष बसेड़ी को आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किए थे। लेकिन, थानाध्यक्ष ने इन आदेशों का पालन नहीं किया।
अदालत का आदेश और थानाध्यक्ष की लापरवाही
अदालत ने बार-बार थानाध्यक्ष बसेड़ी को निर्देशित किया कि वह आरोपियों को अदालत में हाजिर कराए। बावजूद इसके, थानाध्यक्ष ने कोई उचित कदम नहीं उठाया, जिससे अदालत में खलबली मच गई। एसीजेएम प्रथम पंकज कुमार ने थानाध्यक्ष के कृत्य को अत्यंत आपत्तिजनक माना और उनके खिलाफ नोटिस जारी कर आरोपियों को निर्धारित तारीख पर अदालत में पेश करने का आदेश दिया।
नोटिस जारी होने के बाद की स्थिति
अब, थानाध्यक्ष बसेड़ी को अदालत में हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया, तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अगर थानाध्यक्ष दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
अदालत का कड़ा रुख
यह मामला एक उदाहरण बनकर सामने आया है, जिसमें अदालत ने न केवल थानाध्यक्ष की लापरवाही को गंभीरता से लिया, बल्कि उनके खिलाफ तत्काल कदम उठाया। अदालत का यह कदम यह दर्शाता है कि कानून का पालन करने में किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी और यदि कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।