आगरा – लकड़ी की टाल में घुस लाठी,डंडे ,धारदार हथियार से हमला कर घातक चोटें पहुंचाने कें मामलें में आरोपित शाहरुख बबलू पुत्र गण रफीक उर्फ शरीफ एवं छोटे पुत्र मुन्ना निवासी राहुल नगर ,नई आबादी थाना जगदीशपुरा को दोषी पातें हुये एडीजें 21 विराट कुमार श्रीवास्तव नें तीन वर्ष कैद एवं साठ हजार रुपये कें अर्थ दंड से दंडित किया।
थाना जगदीशपुरा में दर्ज मामलें कें अनुसार वादी मुकदमा इरफान सैफी नें थानें पर मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि 18 मई 2024 की रात्रि 11 बजें वादी का भाई फरमान सैफी राहुल नगर स्थित अपनी लकड़ी की टाल पर बैठा था। उसी दौरान आरोपी शाहरुख, बबलू, छोटे एवं अन्य नें लाठी ,डंडे ,धारदार हथियारों से उस पर रँगबाजी कें चलतें हमला बोल घातक चोटें पहुंचाई , अभियोजन की तरफ से उक्त मामलें में वादी मुकदमा ,चुटैल सहित पांच गवाह अदालत में पेश कियें।
एडीजें 21 विराट कुमार श्रीवास्तव नें पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं एडीजीसी योगेश बघेल कें तर्क पर आरोपियों को दोषी पातें हुये उन्हें तीन वर्ष कैद एवं 60 हजार रुपये कें अर्थ दण्ड से दंडित किया।