UP News: अलाया अपार्टमेंट मामले में बिल्डर की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक

Dharmender Singh Malik
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लखनऊ । इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखनऊ के बहुमंजिला अलाया अपार्टमेंट गिरने के मामले में बिल्डर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी। पिछले माह अलाया अपार्टमेंट गिरा था, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। पीठ ने राज्य सरकार को इस मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश भी दिया। लखनऊ पीठ ने बिल्डर फहद याजदानी की याचिका पर यह आदेश दिया।

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याचिकाकर्ता ने कहा है कि वह निर्दोष है और उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। उसने इमारत गिरने के बाद अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को भी चुनौती दी है। सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर की मां और पत्नी समेत 3 महिलाओं की इमारत गिरने से मौत हो गई थी। अलाया अपार्टमेंट के बिल्डर के खिलाफ धारा 323, 308, 420, 120 बी समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
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