मौसम विभाग की चेतावनी, परिवहन विभाग ने जारी की एडवाइजरी

आगामी कई दिन शीतलहर के साथ जारी रहेगा कोहरा

मथुरा। मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। जिसमें मथुरा सहित आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर के साथ घना कोहरा रहने की चेतावनी जारी की गई है। इस मौसम में सड़क हादसे बढ जाते हैं और एक के बाद एक वाहनों के टकराते चले जाने की घटनाएं भी होती है। मथुरा में एनएच टू, यमुना एक्सप्रेस वे और दूसरे मार्गों पर ऐसे मौसम में बड़े हादसे होते रहे हैं। परिवहन विभाग ने हादसों से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि शीत ऋतु में सड़क यात्रा करने में कोहरा एक बड़ी समस्या साबित होता है। कोहरे में दृश्यता कुछ ही मीटर रह जाती है और प्रायः सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कुछ सावधानियां बरतकर दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। यथा संभव कोहरे में यात्रा न करें। समय अवश्य बहुमूल्य हैं, परन्तु जीवन अनमोल है। कोहरे में चलने की विवशता होने पर अपने वाहन को अत्यंत धीमी गति से चलाएं और सतर्क रहें । अपनी खिड़की के शीशे थोड़ा खुला रखें। तापमान को एसी और हीटर के बीच सैटिंग पर रखें। उसकी हवा विंडस्क्रीन की ओर कर दें, इससे विंडस्क्रीन पर भाप नहीं जमेगी। फ्रन्ट डिमिस्टर और रियर डिफॉगर का प्रयोग करें। अपने वाहन के फॉग लैम्प और हेडलैम्प को ऑन कर दें और हेडलाइट को श्लो बीम पर रखें। अपने वाहन की हैजर्ड लाईट्स को ऑन कर दें और पार्किंग लाईट्स भी जला लें। स्टीरियो या एफएम को बन्द कर दें। यथासमय धीमी गति से एक दूसरे के पीछे चलें तथा अपने वाहन के आगे एवं पीछे चल रहे वाहनों से एक निश्चित दूरी बनाये रखें। आवश्यकता पड़ने पर ब्रेक धीरे लगायें। एक ही लेन में चलें और ओवरटेक न करें। सड़क के बीच में खड़े खराब वाहनों व सड़क किनारे पार्क किये गये वाहनों से सावधान रहें। कोहरे के कारण अक्सर दृष्टिभ्रम हो जाता है। टू लेन की सड़क पर वाहन की गति कम रखते हुए सड़क के बाएं किनारे के सहारे चलें। सड़क के बीच में कदापि न चले। शहरी क्षेत्र जहां डिवाईडर हों, वहां डिवाईडर के सहारे चलें। एक्सप्रेस वे पर अपनी निर्धारित लेन में चले। यदि दिन में कोहरा हो तो दिन में भी हेड लाइट जलाकर ही चलें। अपनी सुरक्षा के लिए अपने वाहन के पीछे लाल रेट्रो रिफ्लक्टिव टेप अवश्य लगवायें। कृषक बन्धु भी अपनी सुरक्षा के लिए ट्रैक्टर ट्राली के पीछे लाल रेट्रोरिफ्लेक्टिव टेप लगवायें। मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत व्यावसायिक वाहनों में आगे सफेद व पीछे की ओर लाल रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगा होना अनिवार्य है।

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