Advertisement

Advertisements

दो मई की शाम से चार मई की शाम तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें:- डीएम

Sumit Garg
1 Min Read

 

दीपक शर्मा
अग्रभारत

छटीकरा। दो मई की शाम छह बजे से चार मई की रात्रि को 12 बजे तक जनपद भर में शराब, बीयर आदि की दुकानें बंद रहेंगी। जिला मजिस्ट्रेट पुलकित खरे ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए चार मई को जनपद मथुरा में होने वाले मतदान की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात दो मई की सायं छह बजे से चार मई को मतदान समाप्त होने तक तथा मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व 12 मई को सायं छह बजे से मतगणना समाप्ति के दिन 13 मई को रात्रि 12 बजे तक जनपद मथुरा के समस्त थोक एवं फुटकर आबकारी अनुज्ञापनों से क्रय विक्रय पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगी। इस बन्दी के लिये अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल भत्ता नहीं दिया जाएगा। आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। आदेश की अवहेलना करने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

Advertisements

See also  Mathura News: गैंगस्टर खुर्शीद की 12 लाख से अधिक की संपत्ति होगी कुर्क, पुलिस ने की कार्रवाई
See also  Mathura News: गैंगस्टर खुर्शीद की 12 लाख से अधिक की संपत्ति होगी कुर्क, पुलिस ने की कार्रवाई
Share This Article
Follow:
प्रभारी-दैनिक अग्रभारत समाचार पत्र (आगरा देहात)
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement