आगरा: आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखी है। गुरुवार को हरीपर्वत वार्ड प्रथम में एक अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया, और एक अनाधिकृत भवन निर्माण को सील किया गया।
3 बीघा ज़मीन पर फिर से विकसित हो रही थी अवैध कॉलोनी
एडीए के अनुसार, सुरेश अग्रवाल और मनोज अग्रवाल द्वारा मनोहरपुर, बल्केश्वर रोड, आगरा पर लगभग 3000 वर्गगज (लगभग 3 बीघा) भूमि पर अनाधिकृत रूप से फिर से एक कॉलोनी विकसित की जा रही थी। आगरा विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दल ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 के तहत इस अवैध कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।
एक अन्य अवैध निर्माण भी सील
इसके अतिरिक्त, एक अन्य कार्रवाई में बॉबी द्वारा भवन संख्या-34/60, ए-6, निकट भोले बाबा ट्रेडर्स, बल्केश्वर महादेव मंदिर रोड, आगरा पर किए जा रहे अनाधिकृत निर्माण को भी सील कर दिया गया है।
यह पूरी कार्रवाई प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियंता के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम और सचल दस्ता के सहयोग से की गई। एडीए लगातार शहर में अवैध निर्माणों पर नकेल कसने का प्रयास कर रहा है ताकि सुनियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सके।