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15% फ़ीस वापसी का आदेश ठंडे बस्ते में, हाईकोर्ट बड़ा या उत्तर प्रदेश सरकार

Dharmender Singh Malik
2 Min Read

आगरा । 6 जनवरी 2023 को उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा कोरोना काल में स्कूलों द्वारा ली गई पूरी फीस पर 15% समायोजित/वापस करने का आदेश जारी हुआ था। जिसे दो माह में पूर्ण करना था लेकिन आज लगभग सवा महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक इस विषय में कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है।

पापा संस्था के आगरा प्रभारी अजय सिंह ने बताया की स्कूलों के अंदर एडमिट कार्ड देने से पहले पूरी फीस जमा करवाई जा रही है। तभी एडमिट कार्ड दिए जा रहे हैं।

पापा संस्था के राष्ट्रीय संयोजक दीपक सिंह सरीन आज इस विषय में उच्च न्यायालय के समस्त कागजात लेकर जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे । जिलाधिकारी के बाहर होने के कारण एसीएम पंचम विजय शर्मा जी ने उनका ज्ञापन लेते हुए डीआईओएस और बीएसए को लिखा।

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दीपक सिंह सरीन ने इस बात को लेकर शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा किया। वह स्कूल वालों पर किसी भी तरीके का अंकुश लगाने में नाकाम सिद्ध हो रहे हैं।

एक बड़ा सवाल यह भी उठाया कि उच्च न्यायालय के आदेश बड़े हैं या उत्तर प्रदेश सरकार? कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसे कोर्ट के आदेश की अवमानना मानते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन आगरा तथा शिक्षा विभाग को पार्टी बनाया जाएगा।

ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधि मंडल में सर्व श्री सुमित सक्सेना, ज्योति कक्कड़, सविता जैन और डॉ वेदांत रॉय शामिल रहे।

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Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
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