■41 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा
सफाई कर्मी से घर में घुस मारपीट ,दलित उत्पीड़न एवं अन्य आरोप में आरोपित गिर्राज सिंह पुत्र बंगाली बाबू निवासी खेड़िया ,थाना इरादत नगर ,जिला आगरा को दोषी पातें हुये विशेष न्यायाधीश एस सी,एस टी एक्ट राजेंद्र प्रसाद ने चार वर्ष कैद एवं 41 हजार रुपये कें अर्थ दंड से दंडित किया।
थाना इरादत नगर में दर्ज मामलें कें अनुसार वादी मुकदमा डालचंद का आरोप था कि, उसका भाई मानिक चन्द गांव में ही बंगाली बाबू कें यहां झाड़ू बुहारी साफ सफाई का काम करता था , वादी का भाई अपनी रिश्तेदारी में आवश्यक कार्य से जानें कें कारण दो दिन उनकें यहां काम पर नहीँ गया ,जिससे कुपित हो 19 जनवरी 2007 की सुबह 9 बजें आरोपी गिर्राज सिंह एवं उसकें पिता बंगाली बाबू नें वादी कें घर में घुस गाली गलौज,मारपीट कर जाति सूचक शब्दो का उच्चारण किया ,
पुलिस नें वादी की तहरीर पर आरोपी गिर्राज सिंह एवं उसकें पिता बंगाली बाबू कें विरुद्ध उक्त धारा कें तहत आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया था,
आरोपी की पत्रावली उसकें पिता से पृथक कर दी गयी थीं,
अदालत नें पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं एडीजीसी हेमंत दीक्षित कें तर्क पर आरोपी को दोषी पातें हुये 4 वर्ष कैद एवं 41 हजार रुपये कें अर्थ दण्ड से दंडित किया।