आगरा: समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ राणा सांगा पर अमर्यादित टिप्पणी करने को लेकर एक और मुकदमा विशेष मजिस्ट्रेट एम,पी/एम,एल,ए अनुज कुमार सिंह की अदालत में प्रस्तुत किया गया। यह मुकदमा मंगल शिला अपार्टमेंट, दयालबाग निवासी कुलदीप कुमार सिंह द्वारा दायर किया गया है।
विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुआ मुकदमा
कुलदीप कुमार सिंह ने अपनी शिकायत में कहा कि 21 मार्च 2025 को सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने संसद सत्र के दौरान राणा सांगा के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें “गद्दार” कहा, जिससे न सिर्फ राणा सांगा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, बल्कि यह बयान प्रार्थी और समस्त हिंदू समाज की भावनाओं को भी आहत करने वाला था। कुलदीप कुमार सिंह ने यह आरोप भी लगाया कि सांसद ने राणा सांगा को “गद्दार राणा सांगा की औलाद” कहकर हिंदू धर्म के अनुयायियों का अपमान किया।
प्रस्तावित मुकदमा और आरोप
कुलदीप कुमार सिंह ने अदालत में प्रस्तुत किया कि रामजी लाल सुमन ने संसद में यह बयान बिना किसी ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि किए दिया। सांसद ने कहा था कि बाबर को लाने के लिए राणा सांगा ने मदद की थी और राणा सांगा की आलोचना किए बिना बाबर की आलोचना करना गलत है। इस बयान के बाद राणा सांगा की ऐतिहासिक छवि को नुकसान पहुंचा और वादी ने अदालत से अनुरोध किया कि इस मामले में संज्ञान लिया जाए।
वहीं, वादी ने अदालत में राणा सांगा की ऐतिहासिक वीरता का हवाला देते हुए कहा कि राणा सांगा ने भारतीय इतिहास में कई युद्धों में भाग लिया और अपनी वीरता से पहचान बनाई। उन्होंने 1527 में बाबर के साथ युद्ध के दौरान हार का सामना किया, लेकिन इससे उनकी वीरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वादी ने यह भी कहा कि यदि रामजी लाल सुमन ने ऐतिहासिक तथ्यों की सही जानकारी प्राप्त की होती, तो वे इस तरह का अपमानजनक बयान नहीं देते।
अधिवक्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति
मुकदमे की पैरवी करने के लिए आगरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष बाबू परमार, पूर्व सचिव विजय पाल सिंह चौहान, अजीत सिंह सिकरवार, महाराणा प्रताप बार एसोसियेशन के अध्यक्ष ऋषि राज सिंह चौहान, ब्रज राज सिंह परमार, मनीष सिंह, देवेंद्र सिंह धाकरे, समीर भटनागर, महावीर तिवारी, रामू ठाकुर, नोसाद अहमद, कृष्णा जैसवाल सहित कई अधिवक्ताओं की टीम अदालत में उपस्थित हुई।
अधिकारियों के अनुसार, अब इस मामले में विशेष मजिस्ट्रेट अनुज कुमार सिंह की अदालत विपक्षी रामजी लाल सुमन के खिलाफ नोटिस जारी करेगी ताकि सांसद का पक्ष लिया जा सके। इस मुकदमे में बी,एन,एस की धारा 356, 197, 299, 302, और 352 के तहत कार्रवाई की गई है, जो गंभीर आरोपों की ओर इशारा करते हैं।
राज्यसभा सांसद के खिलाफ बढ़ती कार्रवाई
यह मुकदमा रामजी लाल सुमन के खिलाफ चल रहे विवादों की एक कड़ी है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के इस सांसद द्वारा राणा सांगा के खिलाफ दिए गए विवादित बयान को लेकर एक राजनीतिक बवाल मच चुका है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि सांसद के खिलाफ आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, लेकिन यह मामला भारतीय राजनीति में और विशेष रूप से हिंदू समुदाय के बीच तीव्र प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है।