एक अपराध के लिये दो बार करानी पड़ी आरोपी को जमानत

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■पूर्व में घर में घुस अशलील हरकत पॉक्सो आदि धारा लगी थी

■जिसमें हाईकोर्ट से आरोपी को मिली थीं जमानत

■विवेचना कें दौरान दुराचार प्रयास एवं अन्य धारा बढ़ानें पर दुबारा करानी पड़ी जमानत

7 वर्षीया अबोध बालिका को घर में अकेला देख दुराचार प्रयास ,पॉक्सो आदि धारा में आरोपित कनुआ उर्फ माता प्रसाद पुत्र दाता राम निवासी जारुआ कटरा ,थाना मलपुरा जिला आगरा की जमानत स्वीकृत कर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी नें जमानत स्वीकृत कर रिहाई कें आदेश दियें।

थाना मलपुरा में दर्ज मामलें कें अनुसार वादनी मुकदमा का आरोप था कि, 2जून24 को वादनी की 7 वर्षीया पुत्री घर में अकेली थीं उसी दौरान आरोपी नें घर में घुस कमरा बंद कर छेड़छाड़ की ,पुत्री कें शोर मचानें पर आरोपी भाग गया।
वादनी की तहरीर पर आरोपी कें विरुद्ध घर में घुस बंधक बना अशलील बातें एवं छेड़छाड़ एवं 9एम /10 पॉक्सो एक्ट कें तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस नें आरोपी को हिरासत में लें जेल भेजा था,
उक्त मामलें में आरोपी की 23 सितम्बर 24 को हाईकोर्ट से जमानत स्वीकृत हुई थीं, पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत आरोपी कें विरुद्ध दुराचार प्रयास एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 की बढ़ोत्तरी कर आरोप पत्र अदालत में पेश करनें कें कारण आरोपी को अपनें अधिवक्ता हर्ष मलिक कें माध्यम से दुबारा जमानत प्रार्थना पत्र अदालत में प्रस्तुत करनें पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी नें आरोपी कें अधिवक्ता कें तर्क पर जमानत स्वीकृत कर रिहाई कें आदेश दियें।

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