अपहरण दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट का आरोपी एवं उसकी मौसी बरी

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■आरोपी एवं उसकी मौसी कें विरुद्ध आरोप पत्र हुआ था प्रस्तुत

■मौसी पर लगा था अपहरण में सहयोग का आरोप

■पीड़िता कें मुकरनें पर आरोपी एवं उसकी मौसी हुई बरी

अपहरण दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट में आरोपित मनीष पुत्र रघुराज सिंह निवासी नगला किला ,थाना शिकोहाबाद ,जिला फिरोजाबाद एवं आरोपी कें कृत्य में सहयोग कें मामलें में आरोपित उसकी मौसी श्रीमती रेशमा देवी पत्नी कांता प्रसाद निवासी कुबेर पुर ,थाना एत्मादपुर जिला आगरा को पीड़िता कें मुकरनें पर अदालत नें बरी करनें के आदेश दिये।

थाना एत्मादपुर में दर्ज मामलें कें अनुसार वादी मुकदमा की 14 वर्षीया पुत्री कक्षा 10 की छात्रा थीं ,4 अक्टूबर 2017 की सुबह 8 बजें वह घर से स्कूल जानें कि कह कर गई थी ,जिसको आरोपी मनीष अपनी मौसी श्रीमती रेशमा एवं अन्य कें सहयोग से बह ला फुसला कर भगा ले गया ,घर से जातें समय वादी की पुत्री 45 हजार रुपये भी निकाल कर लें गयी थी ।

वादी की तहरीर पर पुलिस नें मुकदमा दर्ज कर पीड़िता की बरामदगी उपरांत आरोपी कें विरुद्ध अपहरण ,दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट में एवं उसकी मौसी कें विरुद्ध अपहरण में सहयोग कें आरोप में आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया था ,
पुलिस एवं मजिस्ट्रेट कें समक्ष पीड़िता नें जहां अपनें आरोप की पुष्टि की वहीँ अदालत कें समक्ष पीड़िता अपनें पूर्व बयानों से मुकर गयीं ,उसनें कहा वह आरोपी को नहीँ जानती आरोपी नें उसकें साथ कोई गलत काम नहीं किया वह अपनी नानी कें यहाँ चली गईं थीं,
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी नें सबूत कें अभाव एवं आरोपी कें अधिवक्ता गोपाल प्रसाद सिंह कें तर्क पर आरोपी एवं उसकी मौसी को बरी करनें कें आदेश दिये।

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