आगरा (प्रवीन शर्मा)। आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने मंगलवार को बिना मानचित्र स्वीकृति के किए गए अवैध निर्माण को सील कर दिया। यह कार्रवाई छत्ता वार्ड के अंतर्गत पंकज अग्रवाल व राहुल अग्रवाल की सम्पत्ति संख्या-22/8ए/1, मोतिया की बगीची में की गई।
एडीए की प्रवर्तन टीम ने सहायक अभियंता के नेतृत्व में सचल दस्ते के सहयोग से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28क (1) के अंतर्गत निर्माण को सील किया।
प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि अवैध निर्माण की सूचना मिलने पर टीम ने मौके पर जाकर जांच की। जांच में पाया गया कि निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति के किया गया है। इसके बाद निर्माण को सील कर दिया गया।
एडीए ने चेतावनी दी है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के कोई भी निर्माण नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।