आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने ताजगंज वार्ड में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की। बुधवार को एडीए की टीम ने ताजगंज वार्ड के अलग-अलग इलाकों में चार अवैध निर्माणों को सील किया और 10 बीघा में बनी एक अनधिकृत कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। एडीए की टीम ने ताजगंज वार्ड में रविंद्र समाधिया द्वारा मौजा तोरा में बनाई गई विमला विहार नामक अनाधिकृत कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। कॉलोनी में करीब 10,000 वर्ग गज क्षेत्र में 7 डुप्लेक्स भवन बने थे।
आगरा (प्रवीन शर्मा)। एडीए के प्रवर्तन दल ने बुधवार को ताजगंज वार्ड के अन्तर्गत अलग- अलग जगह पर बने 4 अवैध निर्माणो को सील किया हैं। इसके अलावा 10 बीघा में बनी एक अनाधिकृत कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की है।
चार अवैध निर्माणों को भी किया सील
ताजगंज वार्ड में रविन्द्र समाधिया द्वारा मौजा तोरा, निकट एस०एन० जे० धाम कॉलोनी, ताजगंज वार्ड, आगरा पर लगभग 10000 वर्गगज क्षेत्र में विमला विहार नाम से विकसित की गयी थी। इस अनाधिकृत कॉलोनी को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम एवं सचल दस्ता द्वारा जे०सी०बी० की सहायता से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27 के अन्तर्गत ध्वस्त कर दिया गया है।
एडीए की टीम बुधवार को दूसरी कार्यवाही में ललित कुमार, मुनेन्द्र कुमार द्वारा प्लॉट नं0-4 मौजा रोहता बमरोली रोड ताजगंज वार्ड, आगरा पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अतिरिक्त निर्माण किये जाने पर भवन को सचल दस्ता की सहायता से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28क (1) के अन्तर्गत सील कर दिया गया है। ताजगंज वार्ड में ही आर ०बी० सिंह द्वारा राम रघु आयरन स्टोर के पास, हीरा गार्डन कौलक्खा देवरी रोड आगरा पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण किये जाने पर भवन को सचल दस्ता की सहायता से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28क (1) के अन्तर्गत सील कर दिया गया है।
अनधिकृत कॉलोनी में बने 7 डूप्लेक्स भवन भी शामिल
ताजगंज वार्ड में ही एक अन्य कार्रवाई में विजय कुमार द्वारा खसरा संख्या-15 व 16 कनक नगर अनाधिकृत कॉलोनी 125 फुटा रोड, मौजा लकावली, आगरा पर 7 डूप्लेक्स भवनों का निर्माण कार्य किये जाने पर भवनों को सचल दस्ता की सहायता से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28क (1) के अन्तर्गत सील कर दिया गया है।
धारा-28क (1) के अन्तर्गत कर दिया सील
प्राधिकरण के प्रवर्तन विभाग के सचल दस्ती ने गिरधारी लाल द्वारा भूखण्ड संख्या-8, 9 व 10 ताजनगरी फेस-1, ताजगंज वार्ड, आगरा पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अतिरिक्त निर्माण किये जाने पर भवन को सचल दस्ता की सहायता से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28क (1) के अन्तर्गत सील कर दिया गया है।