प्रवीन शर्मा
आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने बुधवार को ताजगंज वार्ड में दो अनाधिकृत निर्माणों को सील किया और एक अनाधिकृत कॉलोनी को ध्वस्त किया।
प्राधिकरण की टीम ने ताजगंज वार्ड में टीन का नगला, धांधुपुरा रोड स्थित पूर्व निर्मित और संचालित होटल ताज पैराडाइज को सील किया। इस होटल के स्वामी मवासी राम, हाकिम सिंह और रोशन सिंह द्वारा पूर्व में 23.08.2016 में लगाई गई सील को तोड़कर संचालित किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर पुनः सील किया गया है।
ताजगंज वार्ड में शमशाबाद रोड, ज्ञान भारती इंटरमीडिएट कॉलेज के पास स्थित अनिल शर्मा द्वारा निर्माणाधीन बेसमेंट और चार मंजिल भवन के स्वीकृत मानचित्र न दिखाए जाने के कारण सील कर दिया गया है।
एडीए के प्रवर्तन दल ने ताजगंज वार्ड में शमशाबाद रोड, खसरा संख्या-616, मौजा-बरौली अहीर आगरा पर कमलेन्द्र यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव द्वारा लगभग 4 बीघा कृषि भूमि पर श्री गिर्राज धाम के नाम से विकसित की गई अनाधिकृत कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया।
एडीए ने इन अवैध निर्माणों में लगाई गई सील की सुरक्षा के लिए और पुलिस अभिरक्षा में लेने हेतु थाना-ताजगंज को पत्र प्रेषित किया है। प्राधिकरण द्वारा यह सभी कार्यवाही थाना-ताजगंज पुलिस के सहयोग से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 की धारा-28’क’ (1) के अंतर्गत की गई।
एडीए के अधिकारियों ने बताया कि अवैध निर्माणों को रोकने के लिए अभियान जारी रहेगा।