Advertisement

Advertisements

आगरा: अशलील हरकत, हत्या और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को आजीवन कारावास, 50 हजार रुपये का जुर्माना

MD Khan
2 Min Read

आगरा: आगरा की अदालत ने अशलील हरकत, हत्या और पॉक्सो एक्ट में आरोपी नरेंद्र सिंह को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला एक जघन्य अपराध का था, जिसमें आरोपी ने न केवल अशलील हरकत की बल्कि बाद में पीड़िता को जिंदा जलाने का प्रयास भी किया, जिससे उसकी मौत हो गई।

यह मामला थाना खेरागढ़ के तहत 26 अप्रैल 2016 का है, जब आरोपी नरेंद्र सिंह ने वादी की बेटी को बहाने से अपने घर बुलाया। वहां आरोपी ने पीड़िता के साथ अशलील हरकत की। पीड़िता ने जैसे ही अपने साथ हुई घटना की शिकायत करने की बात कही, तो आरोपी ने उसे गंभीर परिणाम की धमकी दी और उसके बाद घिनौनी हरकत की।

See also  अछनेरा के नवनिर्वाचित चेयरमैन का हुआ जोरदार स्वागत

पीड़िता जब आरोपी के चंगुल से किसी तरह बाहर निकली और घर जाकर शिकायत करने की धमकी दी, तब आरोपी ने बदला लेने की योजना बनाई। 26 अप्रैल 2016 को आरोपी नरेंद्र सिंह ने वादी के घर में घुसकर पीड़िता पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। इस भयावह घटना से पीड़िता बुरी तरह जल गई और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

अदालत का फैसला

इस जघन्य अपराध के बाद वादी ने थाना खेरागढ़ में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी और पुलिस ने जांच शुरू की। मामले में पेश किए गए साक्ष्यों और एडीजीसी सतेंद्र प्रताप गौतम के तर्कों को आधार बनाते हुए अदालत ने आरोपी नरेंद्र सिंह को दोषी ठहराया। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को हत्या, अशलील हरकत और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

See also  ताज के पार्श्व में वडाली ब्रदर्स की धमाकेदार प्रस्तुति, जाकिर हुसैन को समर्पित हुआ 'धा'

 

Advertisements

See also  Mathura News: जैत पुलिस और एसओजी टीम की मुठभेड़ में अंतरराज्यीय गौ तस्कर गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement