आगरा : आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने ताजगंज वार्ड में अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई की है। एडीए ने एक अवैध निर्माण को सील किया है, वहीं 3000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित की जा रही एक अनाधिकृत कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया है।
एडीए के प्रवर्तन दल ने बुधवार को घूरे लाल द्वारा राजीव नगर, पुष्प नगर के सामने, ताजगंज वार्ड में बिना मानचित्र स्वीकृति के कराये जा रहे निर्माण कार्य को सचल दस्ता की सहायता से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28क (1) के अन्तर्गत सील कर दिया।
इसके अलावा, एडीए ने ताजगंज वार्ड में जितेन्द्र द्वारा सेन्ट अगस्टाईन स्कूल के पास, रजरई रोड, शमशाबाद रोड आगरा पर लगभग 3000 वर्ग मीटर क्षेत्र में जी०एस० एन्कलेव, ब्लॉक-बी, नाम से विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनी तथा कॉलोनी को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम एवं सचल दस्ता द्वारा जे०सी०बी० की सहायता से ध्वस्त कर दिया है।
एडीए के उपाध्यक्ष डा. राजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति अवैध निर्माण करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।