आगरा में गैंगरेप मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास और दूसरे को बीस साल की सजा मिली। विशेष न्यायाधीश ने 31 जुलाई 2022 के मामले में सजा के साथ 3 लाख 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पीड़िता को राज्य सरकार से 5 लाख रुपये का मुआवजा भी मिलने की संस्तुति की गई।
आगरा। थाना शाहगंज में दर्ज वर्ष 2022 के गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट, छेड़छाड़, धमकी और एससी-एसटी एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने एक आरोपी राम शर्मा, निवासी ताजगंज, को आजीवन कारावास एवं एक लाख 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, दूसरे आरोपी रविंद्र पिप्पल उर्फ मोटा, निवासी सैंया, को बीस वर्ष की सजा एवं एक लाख 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
मामले की शुरुआत 31 जुलाई 2022 को वादी द्वारा थाना शाहगंज में दी गई तहरीर से हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी 14 वर्षीया पुत्री घर से नाराज होकर सिकंदरा गई थी। वहां उसे दो अज्ञात व्यक्तियों ने छेड़छाड़ की और अपना मोबाइल नंबर दिया, यह कहते हुए कि वह उनसे संपर्क कर सकती है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू की।
जांच के दौरान पीड़िता ने आरोपियों राम शर्मा और रविंद्र पिप्पल की पहचान की। जेल से प्राप्त जांच रिपोर्ट में यह भी पता चला कि आरोपी रविंद्र पिप्पल की एचआईवी रिपोर्ट पॉजिटिव है। जब पीड़िता की भी एचआईवी जांच की गई, तो वह भी संक्रमित पाई गई। पुलिस ने गैंगरेप, छेड़छाड़, धमकी, पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत आरोप पत्र अदालत में पेश किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने वादी, पीड़िता और अन्य दस गवाहों के बयान पेश किए। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि पीड़िता को राज्य सरकार से पांच लाख रुपये का प्रतिकर दिलाने के लिए निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी जाए।