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Agra News : शासकीय कर्मी से दुराचार एवं अन्य आरोप में आरोपी बरी

MD Khan
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आगरा। शासकीय कर्मी से दुराचार, दलित उत्पीड़न एवं अन्य आरोप में आरोपित कमल सिंह पुत्र गन्धर्व सिंह निवासी राम नरी, थाना पिडोरा, जिला आगरा को सबूत के अभाव में विशेष न्यायाधीश एससी,एस टी एक्ट दिनेश तिवारी ने बरी करने के आदेश दिये।

थाना पिनाहट मे दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा (ए,एन, एम) नें थानें पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोप लगाया कि 19 अक्टूबर 2019 को ड्यूटी करने अपने क्षेत्र में गयी थी। वापसी मे उसने देखा आरोपी कमल सिंह उसका पीछा कर रहा है। उसने ऑटो रुकवा पीछा करनें का विरोध किया तो आरोपी नें उसके साथ गाली गलौज एवं छेड़छाड़ की वादनी मुकदमा की तहरीर पर आरोपी कें विरुद्ध छेड़छाड़, गाली गलौज एवं धमकी आदि के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ।

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पीड़िता नें मजिस्ट्रेट कें समक्ष दियें अपनें बयान में आरोपी कें विरुद्ध दुराचार, जाति सूचक शब्द कहनें एवं ब्लेक मेल करनें का आरोप लगा घटना का वर्ष भी 2019 की जगह 2018 कर दिया। उसने कहा कि वह बस से ड्यूटी देकर वापस आ रही थी। उसी बस में आरोपी भी चढ़ गया उसनें कुछ सूंघा वादनी को बेहोश कर बम्बई लें जाया गया वहाँ आरोपी नें उसे 15 दिन रख वादनी के साथ दुराचार किया।

अदालत नें वादनी द्वारा बार बार बयान बदलनें एवं उसके बयानों में गम्भीर विरोधाभास पर आरोपी को पर्याप्त सबूत कें अभाव में बरी करनें के आदेश दिये। आरोपी की तरफ से मुकदमें की पैरवी अधिवक्ता नीरज पाठक द्वारा की गई।

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