फतेहाबाद, उत्तर प्रदेश: एक चौंकाने वाली घटना में, एक ए.एन.एम. और उसके सहयोगियों के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वतीय, फतेहाबाद ने बिना तलाक हुए वादनी के पति से शादी करने और अनुचित लाभ लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
मामला इस प्रकार है कि वादनी, श्रीमती संजय कुमारी ने अपने अधिवक्ता दुर्गेश तिवारी के माध्यम से अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वादनी ने आरोप लगाया कि श्रीमती राजकुमारी उर्फ राज पटेल, जो कि राज्य बीमा औषधालय (ई.एस.आई. हॉस्पिटल) में ए.एन.एम. के पद पर कार्यरत हैं, ने अवैध रूप से वादनी के पति स्वरूप चन्द से शादी कर ली, जबकि वादनी और उसके पति के बीच तलाक नहीं हुआ था।
वादी का आरोप है कि श्रीमती राजकुमारी ने जानबूझकर वादनी के पति से शादी करने के लिए उसके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप किया और अवैध रूप से विवाह किया। इसके साथ ही, उसने इस कृत्य से अनुचित लाभ भी प्राप्त किया।
जांच के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वतीय ने इस मामले में गंभीरता से संज्ञान लिया और श्रीमती राजकुमारी तथा उसके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। उन्होंने थानाध्यक्ष शमशाबाद को इस मामले की विवेचना करने का निर्देश दिया।