आगरा: आगरा न्यूज, एक महिला इंजीनियर से छेड़छाड़ करने के आरोप में नामी कंपनी के जनरल मैनेजर (जीएम) संग्राम किशोर मलिक को अदालत ने दोषी ठहराया है। कोर्ट ने संग्राम किशोर मलिक को चार साल की सजा सुनाई है और उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
संग्राम किशोर मलिक, जो सर्जिकल आइटम बनाने वाली जानी मानी कंपनी पॉली मेडिक्योर में जीएम के पद पर तैनात था, महिला इंजीनियर को चार साल से परेशान कर रहा था। महिला ने दो बार उसकी बदनीयत की शिकायत की थी, जब उसने कार्यालय में महिला को दबोचकर शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। इसके बाद भी आरोपी पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाता रहा।
महिला ने 15 जून 2018 को कंपनी में कार्यरत होने के बाद पहली बार संग्राम किशोर मलिक की शिकायत की थी। इसके बावजूद, आरोपी ने अक्टूबर 2020 में और नवंबर 2021 में भी महिला को परेशान किया। 31 जनवरी 2022 को, उसने एक बार फिर से वही हरकत की, जिसके बाद महिला ने थाना एत्माद्दौला में तहरीर दी।
पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन वह जमानत पर बाहर आ गया। महिला ने दूसरी कंपनी, पॉली मेडिकेयर, ज्वाइन की, जहां आरोपी फिर भी जीएम बन गया और मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डालता रहा। इस बार भी दबाव में न आने पर, कंपनी के सहयोग से महिला को नौकरी से निकाल दिया गया।
कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया और उसे चार साल की सजा सुनाई। अदालत में पीड़िता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. रवि अरोड़ा, अधिवक्ता सौरभ प्रताप सिंह और अधिवक्ता पवन कुमार ने पेशी की।