कोर्ट द्वारा भेजे गए नोटिस
स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए के न्यायधीश अनुज कुमार सिंह ने 13 नवंबर 2024 को कंगना रनौत को नोटिस भेजा था, जो उनके दोनों पते (कुल्लू-मणाली, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली) पर 22 और 24 नवंबर 2024 को प्राप्त हुआ। हालांकि, नियत तिथि 28 नवंबर 2024 को कंगना कोर्ट में हाजिर नहीं हुईं।
इसके बाद, 7 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने एक बार फिर पुलिस के माध्यम से कंगना के दोनों पते पर दो नोटिस भेजे। इन नोटिसों में कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कंगना को 12 दिसंबर 2024 को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना है, अन्यथा मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
किसानों के अपमान और राष्ट्रद्रोह के आरोप
कंगना रनौत के खिलाफ यह मामला राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने दायर किया था। उन्होंने कंगना की किसानों के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले बयान का विरोध किया था। इस पर स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए के न्यायधीश अनुज कुमार सिंह ने किसानों के अपमान और राष्ट्रद्रोह की धाराओं में कंगना के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी।
कोर्ट की सुनवाई
कोर्ट ने 11 सितंबर 2024 को बाद दायर होने के बाद गवाहों और अधिवक्ताओं के बयान दर्ज किए। इसके बाद, कंगना को नोटिस भेजा गया, लेकिन वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुईं। अब कोर्ट ने कंगना को एक और अवसर दिया है और उन्हें 12 दिसंबर 2024 को सुबह 10:00 बजे तक कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
आगे की कार्रवाई
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर कंगना 12 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर नहीं होतीं, तो उनकी अनुपस्थिति में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यह मामला कंगना रनौत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, और उनकी उपस्थिति पर सुनवाई की दिशा निर्भर करेगी।