Agra News: बिना जुर्माना स्टाम्प वादों से मिलेगा छुटकारा, नहीं देना पड़ेगा अर्थदंड

स्टाम्प वादों से छुटकारा पाएँ बिना जुर्माना और अर्थदंड के, समाधान योजना का लाभ उठाएं!

Rajesh kumar
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Agra News: बिना जुर्माना स्टाम्प वादों से मिलेगा छुटकारा, नहीं देना पड़ेगा अर्थदंड

आगरा: जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने जानकारी दी है कि शासन द्वारा स्टाम्प कमी के वादों की समाधान योजना को फिर से लागू किया गया है। यह योजना स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन विभाग के अंतर्गत प्रदेशभर में प्रभावी होगी, जो 31 मार्च 2025 तक चलेगी। इस योजना के तहत अब लोग बिना जुर्माना और अर्थदंड के अपने लंबित स्टाम्प वादों का समाधान कर सकते हैं।

स्टाम्प वादों के समाधान का नया रास्ता

शासन की इस पहल के अंतर्गत, जो भी पक्षकार अपनी स्टाम्प कमी की धनराशि को नियमानुसार ब्याज सहित अदा करना चाहते हैं, वे संबंधित न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे न सिर्फ वादों का त्वरित निस्तारण होगा, बल्कि ब्याज की बढ़ी हुई देयता से भी राहत मिलेगी। इस प्रक्रिया के तहत, न्यायालय को एक सप्ताह के भीतर निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्यवाही करनी होगी।

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सुविधा का लाभ उठाएं, लेकिन जल्द करें आवेदन

इस समाधान योजना का लाभ 31 मार्च 2025 तक उठाया जा सकता है। यदि किसी पक्षकार ने इस अवधि के भीतर स्टाम्प कमी की धनराशि, ब्याज और 100 रुपये के टोकन अर्थदंड की राशि जमा कर दी, तो उनका स्टाम्प वाद निस्तारित कर दिया जाएगा। यह एक बेहतरीन अवसर है उन लोगों के लिए जिनके स्टाम्प वाद लंबित हैं, ताकि वे बिना किसी जुर्माना और अतिरिक्त शुल्क के अपने मामलों का समाधान कर सकें।

त्वरित निस्तारण और राहत

इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्टाम्प वादों का त्वरित निस्तारण करना, स्टाम्प कमी की धनराशि की शीघ्र प्राप्ति सुनिश्चित करना और जनसाधारण को अधिकतम सुविधा प्रदान करना है। इसके अलावा, पक्षकारों को समय पर राहत मिल सकेगी, जिससे मुकदमेबाजी और जुर्माने से बचा जा सकेगा।

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