आगरा: आगरा की अदालत ने एक लाख रुपये लूटने के मामले में आरोपी राजाराम को पांच साल नौ माह की सजा सुनाई है। आरोपी राजाराम, जो मुरैना जिले के कस्बा थाना अम्बा का निवासी है, को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र, श्री रनवीर सिंह द्वारा दोषी ठहराया गया। अदालत ने आरोपी पर साढ़े छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
यह मामला 25 अगस्त 2018 का है, जब वादी मोहन सिंह ने थाना पिनाहट पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि आरोपी और अन्य सहयोगियों ने मिलकर षड़यंत्र रचते हुए उनसे एक लाख रुपये छीन लिए थे। मोहन सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लूट और आपराधिक षड़यंत्र की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राजाराम को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 32,400 रुपये बरामद किए गए। इसके बाद, विवेचक ने इस मामले में सभी अहम साक्ष्य जुटाए और 29 नवंबर 2018 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी रुपेश गोस्वामी ने मामले के साक्ष्य पेश किए, और यह साबित किया कि आरोपी ने अपराध किया था। अदालत ने सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी पाया और उसे पांच साल नौ माह के कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश रनवीर सिंह ने आरोपी को न्याय दिलाने के लिए इस फैसले को सुनाया और साथ ही जुर्माने की सजा भी निर्धारित की। इस मामले में अभियुक्त की सजा से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय न्यायपालिका आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है।