आगरा में यहाँ लगेंगी पटाके की दुकानें, हरित आतिशबाजी की दुकानों के लिए डीसीपी सिटी ने जारी किए विस्तृत दिशा-निर्देश

3 Min Read

आगरा : आगरा में इस साल दीपावली का त्योहार 12 नवंबर को मनाया जाएगा। इस अवसर पर आतिशबाजी की बिक्री के लिए अस्थायी हरित आतिशबाजी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। आगरा के पुलिस उपायुक्त (नगर) सूरज कुमार राय ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, आगरा में कुल 294 अस्थायी हरित आतिशबाजी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। ये लाइसेंस 10 से 14 नवंबर की अवधि के लिए वैध होंगे।

आतिशबाजी की दुकानें केवल खुले स्थानों पर ही लगाई जा सकेंगी। इन स्थानों की सूची निम्नलिखित है:

  • थाना शाहगंज: कोठी मीना बाजार का खाली मैदान (80 दुकानें)
  • थाना लोहामंडी: जीआईसी का खाली मैदान (25 दुकानें)
  • थाना सिकंदरा: सेक्टर 11 व 12 का पार्क (50 दुकानें)
  • थाना रकाबगंज: बैप्टिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल का खाली मैदान साई की तकिया (10 दुकानें)
  • थाना सदर: कंपनी गार्डन का खाली मैदान (17 दुकानें)
  • थाना सिकंदरा: रुनकता तालाब किनारे (12 दुकानें)
  • थाना न्यू आगरा: बाईपास रोड अब्बू लाला की दरगाह का खाली मैदान (10 दुकानें)
  • थाना सदर बाजार: शक्ति नगर, खाली मैदान (10 दुकानें)
  • थाना एत्माददौला: मेहताबाग पार्किंग के सामने खुला मैदान (80 दुकानें)

आतिशबाजी की दुकानों के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होंगी:

  • आवेदन की धरोहर धनराशि ₹10,000 है।
  • आवेदक को ₹10,000 के बैंक ड्राफ्ट को प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन्स कमिश्नरेट, आगरा के कार्यालय में जमा करना होगा।
  • आवेदक को अपने साथ 2 फोटो, आधार कार्ड और प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन, आगरा से जारी ₹10,000 ड्राफ्ट रसीद लानी होगी।
  • आवेदन पत्र 02 से 05 नवंबर तक 10.00 बजे से सांय 04ः00 बजे तक कलेक्ट्रेट स्थित पुलिस उपायुक्त नगर, कमिश्नरेट आगरा के वाचक कार्यालय में जमा किया जा सकेगा।
  • एक आवेदक केवल एक ही स्थान के लिए आवेदन कर सकता है।
  • यदि किसी आवेदक ने एक से अधिक स्थानों के लिए आवेदन किया है, तो उसके सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।

यदि किसी स्थान पर आवंटित दुकानों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो 07 नवंबर की प्रातः 10 बजे अस्थायी हरित आतिशबाजी के लाइसेंस का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

स्वीकृत आवेदकों को आवंटन होने पर दुकान का आकार 10×10 फुट का स्वयं के आधार पर करना होगा, जिसका पूर्ण खर्चा आवेदक द्वारा ही वहन किया जाएगा।

Share This Article
Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
Leave a comment

Leave a ReplyCancel reply

error: AGRABHARAT.COM Copywrite Content.
Exit mobile version