आगरा: प्लास्टिक दाने की फैक्ट्री लगाने के नाम पर एक व्यक्ति से 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी को अदालत ने मुकदमे के विचारण (विचार करने) के लिए तलब किया है। एसीजेएम 8 ने इस मामले में आरोपी को समन जारी कर अदालत में पेश होने का आदेश दिया।
क्या है पूरा मामला?
वादी अनुज चौहान (निवासी ट्रांस यमुना कॉलोनी, थाना एत्माद्दोला, आगरा) ने अपने अधिवक्ता कृष्ण मुरारी माहेश्वरी के माध्यम से अदालत में एक मुकदमा दायर किया। अनुज चौहान ने आरोप लगाया कि उनकी व्यावसायिक मित्रता विपक्षी राहुल गुप्ता (पुत्र अर्जुन देव गुप्ता, निवासी नई बस्ती, प्रेम नगर, शिकोहाबाद रोड, एटा) से थी।
आरोप है कि राहुल गुप्ता ने अनुज चौहान से प्लास्टिक दाने की फैक्ट्री लगाने के लिए 20 मई 2021 को 10 लाख रुपये उधार लिए थे। राहुल ने यह वादा किया था कि वह छह महीने के भीतर यह रकम वापस कर देगा। हालांकि, तय समय सीमा समाप्त होने के बाद भी राहुल गुप्ता ने पैसे वापस नहीं किए और लगातार अनुज चौहान को टालता रहा।
चेक बाउंस और कानूनी कार्रवाई
आखिरकार, 25 अगस्त 2024 को राहुल गुप्ता ने अनुज चौहान को एक्सिस बैंक लिमिटेड की एटा शाखा का 10 लाख रुपये का चेक दिया। जब अनुज चौहान ने इस चेक को बैंक में प्रस्तुत किया, तो वह डिसऑनर (बाउंस) हो गया। इसके बाद, अनुज चौहान ने राहुल गुप्ता को कानूनी नोटिस भेजा, और जब कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने अदालत में मुकदमा दायर किया।
एसीजेएम 8 ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, आरोपी राहुल गुप्ता को मुकदमे के विचारण के लिए अदालत में तलब करने का आदेश दिया है। इस मामले में अब आगे की कानूनी कार्यवाही अदालत में ही होगी।
