दुराचार और दलित उत्पीड़न के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, ₹90 हजार का जुर्माना

MD Khan
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आगरा: आगरा में दुराचार, दलित उत्पीड़न, गाली-गलौज और धमकी देने के एक गंभीर मामले में, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट ने आरोपी कृष्णवीर सिंह उर्फ नंगा जाट को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 90 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

क्या था पूरा मामला?

यह मामला सैंया थाना क्षेत्र का है, जिसकी एफआईआर 5 जुलाई, 2021 को पीड़िता की मां ने दर्ज कराई थी। पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी बेटी की पहचान आरोपी कृष्णवीर सिंह से उसकी मौसी की बेटी के कारण हुई थी, जो उनके मोहल्ले में रहती थी। आरोपी ने खुद को अविवाहित बताकर उनकी बेटी को अपने जाल में फंसा लिया था।

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आरोप है कि कृष्णवीर सिंह ने पीड़िता की अश्लील तस्वीरें खींचकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। जब पीड़िता की सगाई तय हो गई और उसने आरोपी से दूरी बनाना शुरू किया, तब भी आरोपी ने उसे परेशान करना जारी रखा।

2019 में, आरोपी ने पीड़िता को आखिरी बार मिलने के बहाने बुलाया और उसके पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद, आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया और उसकी नग्न तस्वीरें खींच लीं। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया।

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कोर्ट का फैसला

अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी हेमंत दीक्षित ने पीड़िता और उसकी मां सहित कुल 8 गवाहों को अदालत में पेश किया। उपलब्ध सबूतों और तर्कों के आधार पर, विशेष न्यायाधीश ने आरोपी कृष्णवीर सिंह को आजीवन कारावास और 90 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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