आगरा, उत्तर प्रदेश: आगरा के धर्मांतरण मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद रहमान कुरैशी को रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है।
5 अगस्त को 11 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई
इस मामले में मोहम्मद रहमान कुरैशी सहित कुल 11 आरोपियों की जमानत याचिका पर अब 5 अगस्त को सुनवाई होगी। जिन अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर कोर्ट में विचार किया जाएगा, उनके नाम हैं:
- एस. बी. कृष्णा उर्फ आयशा
- शेखर राय उर्फ हसन अली
- मोहम्मद अली उर्फ पीयूष पंवार
- रिथ बनिक उर्फ मोहम्मद इब्राहिम
- उषमा खान
- अबू तालिब
- अब्दुल रहमान
- जुनैद कुरैशी
- मनोज कनोजिया
आरोपियों की तरफ से जमानत के लिए महाराणा प्रताप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ऋषि राज चौहान, नोशाद अहमद, निशा सैफी, महावीर शरण तिवारी, अभिषेक कटारा, रघुराज सिंह और बिलाल अहमद सहित कई वकीलों ने CJM अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।