आगरा: पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) से जुड़े एक गंभीर मामले में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई करते हुए खेरागढ़ के थाना प्रभारी इंद्रजीत सिंह को निलंबित कर दिया है। उन पर एक किशोरी के अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज न करने का आरोप है। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर थाना प्रभारी और दो दारोगाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने और एसीपी की रिपोर्ट के बाद की गई है।
न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ था मुकदमा
मामला 9 मई का है, जब विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सोनिका चौधरी ने खेरागढ़ थाना प्रभारी इंद्रजीत सिंह, विवेचक एसआई इब्राहिम खान और एसएसआई हरेंद्र सिंह के खिलाफ पद के दुरुपयोग और कर्तव्यहीनता का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। आरोप था कि इन पुलिसकर्मियों ने आरोपितों के साथ मिलकर पद का दुरुपयोग करते हुए किशोरी के अपहरण और पॉक्सो एक्ट के संगीन मामले को दबाने का प्रयास किया।
दो अन्य दारोगाओं पर भी कार्रवाई की तलवार
इस मामले में एसीपी की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी इंद्रजीत सिंह को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में अन्य दो दारोगाओं, एसआई इब्राहिम खान और एसएसआई हरेंद्र सिंह, पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है।