थानाध्यक्ष फतेहपुर सीकरी सहित सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

MD Khan
By MD Khan
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आगरा: फतेहपुर सीकरी के थानाध्यक्ष सहित सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रार्थना पत्र में आरोप है कि 13 मार्च 2025 की तड़के तीन बजे दविश के नाम पर पुलिसकर्मियों ने एक घर में घुसकर मारपीट, लूटपाट की और जेवर, मोबाइल छीन लिए। मामले में विशेष न्यायाधीश ने 29 मार्च के लिए थाना सिकंदरा से आख्या तलब की है।

महिला ने आरोप लगाया: तड़के तीन बजे घर में घुसी पुलिस

श्रीमती सुनीता, पत्नी नरेंद्र सिंह, ग्राम अर सेना, थाना सिकन्दरा, जिला आगरा ने थानाध्यक्ष फतेहपुर सीकरी धर्मेंद्र दहिया, अरविंद कुमार तोमर (निरीक्षक अपराध), प्रशिक्षु एसआई शुभम सिंह, प्रशिक्षु महिला एसआई स्वाति कुमारी, पुलिसकर्मियों हरीशंकर, हेमंत कुमार, और चालक वेदवीर सिंह के खिलाफ अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि 13 मार्च को तड़के तीन बजे पुलिसकर्मियों ने दविश के नाम पर उनके घर की दीवार फांदी और घर में घुसकर सोते हुए लोगों को जगा दिया। इसके बाद, पुलिसकर्मियों ने उन पर मारपीट की, घर की महिलाओं और बच्चों को भी पीटा और दो मोबाइल और जेवर लूट लिए।

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अदालत ने लिया संज्ञान, 29 मार्च को आख्या तलब

प्रार्थना पत्र में सुनीता ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता सन्तोष कुमार दीक्षित के माध्यम से अदालत से अपील की कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने न केवल उनके साथ अत्याचार किया बल्कि उनके घर में घुसकर लूटपाट भी की। इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 29 मार्च को थाना सिकन्दरा से आख्या तलब की है। अदालत ने आदेश दिया है कि थाना सिकन्दरा के अधिकारी मामले की जांच कर 29 मार्च तक अदालत को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप

यह मामला पुलिस की दविश के नाम पर हुए अत्याचार और लूटपाट के गंभीर आरोपों से जुड़ा हुआ है। ऐसे मामलों में पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए अत्याचार का सवाल उठाता है कि क्या पुलिस का अधिकार बिना कारण के इस तरह से नागरिकों पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने का है। महिला और बच्चों के साथ किए गए इस तरह के बर्ताव से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं।

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