आगरा: अपर सत्र न्यायाधीश-1 ने राज्य बनाम अशरफ उर्फ बंटू मामले में वादी के पक्ष में आदेश सुनाते हुए आरोपी अशरफ उर्फ बंटू की जमानत याचिका खारिज कर दी है. यह मामला थाना नाई की मंडी में अपराध संख्या 30/2025 के तहत धारा 316(2), 318(4), 352, 351(2), और 115(2) के अंतर्गत दर्ज किया गया था.
क्या है मामला?
अभियुक्त अशरफ उर्फ बंटू के विरुद्ध लॉटरी के पैसे षड्यंत्र के तहत हड़पने के गंभीर आरोप हैं, जिसके चलते उसके खिलाफ इन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था. इस मामले में अभियुक्त ने माननीय न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की थी.
वादी पक्ष के तर्क
वादी के अधिवक्ता शफीक अहमद कुरैशी एडवोकेट, खुशबू अग्रवाल एडवोकेट और रिजवान मलिक एडवोकेट ने जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया और अपने तर्क प्रस्तुत किए. इन तर्कों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश-1 महोदय ने अभियुक्त की जमानत याचिका को खारिज करते हुए, मामले में वादी के पक्ष में महत्वपूर्ण आदेश दिया.
इस फैसले से लॉटरी धोखाधड़ी के मामलों में न्याय की उम्मीद रखने वाले लोगों को बल मिलेगा.