आगरा की एक महिला ने सूदखोर दंपति और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए CJM (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। CJM ने थाना ताजगंज से इस मामले में 10 अप्रैल तक रिपोर्ट तलब की है।
क्या है मामला?
प्रार्थनी श्रीमती रजनी शर्मा, पत्नी दीपक शर्मा, निवासी एम.पी. पुरा, थाना ताजगंज, आगरा ने अपने अधिवक्ता अशोक तिलक के माध्यम से श्रीमती सुनीता सारस्वत, उनके पति हरी शंकर सारस्वत और पुत्र लकी, निवासी चौक थाना, ताजगंज, आगरा के खिलाफ याचिका दायर की है।
अपनी याचिका में श्रीमती रजनी शर्मा ने आरोप लगाया है कि उन्होंने वर्ष 2023 में अपनी अत्यंत आवश्यकता के कारण विपक्षियों से एक लाख रुपये उधार लिए थे, जिस पर विपक्षियों ने 12 हजार रुपये प्रति सप्ताह की दर से ब्याज वसूला। प्रार्थनी ने 52 हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से मूलधन का पूर्ण भुगतान कर दिया था।
प्रार्थनी के अनुसार, जब उन्हें दोबारा दो लाख रुपये की आवश्यकता हुई, तो सुनीता सारस्वत ने स्वयं उनसे संपर्क किया और उन्हें दो लाख रुपये उधार दिए, जिस पर 24 हजार रुपये प्रति सप्ताह की दर से ब्याज वसूला गया। ब्याज बढ़ने पर उसे मूलधन में जोड़कर नवीनीकृत कर दिया जाता था। प्रार्थनी का आरोप है कि विपक्षी अब तक उनसे 20-22 लाख रुपये वसूल चुके हैं, जिसके सबूत उनके पास उपलब्ध हैं। अब वे 50 लाख रुपये बकाया ब्याज बताकर उनका हर तरह से शोषण कर रहे हैं, जिसमें उनके पति और पुत्र द्वारा पूरा सहयोग किया जा रहा है। उत्पीड़न से परेशान होकर प्रार्थनी दो बार आत्महत्या का प्रयास भी कर चुकी हैं।
पूर्व में पुलिस को शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर प्रार्थनी ने यह प्रार्थना पत्र CJM के समक्ष प्रस्तुत किया है। CJM अचल प्रताप सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष ताजगंज से 10 अप्रैल तक आख्या तलब की है।