नई दिल्ली: क्या आप जानते हैं कि कानूनन आप अपने घर में कितनी शराब रख सकते हैं ताकि वह अपराध न माना जाए? दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में इसे स्पष्ट किया है, जिससे यह समझना आसान हो गया है कि एक व्यक्ति अपने घर में कितनी मात्रा में शराब का संग्रह कर सकता है।
25 साल से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए सीमा
दिल्ली एक्साइज एक्ट के नियमों के अनुसार, 25 साल से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति अपने घर में एक तय मात्रा में शराब रख सकता है। यह सीमा इस प्रकार है:
- व्हिस्की, जिन, रम, वोडका: 9 लीटर तक।
- बीयर, वाइन और एल्कोपॉप्स: 18 लीटर तक।
अगर आप इस निर्धारित मात्रा से ज़्यादा शराब अपने घर में रखते हैं, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
क्या था पूरा मामला?
दिल्ली हाईकोर्ट के सामने साल 2009 का एक ऐसा मामला आया था, जिसमें पुलिस ने एक घर से कुल 132 शराब की बोतलें जब्त की थीं। इनमें 51.8 लीटर व्हिस्की, जिन, रम, वोडका और 55.4 लीटर बीयर शामिल थी।
पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की थी और आरोप लगाया था कि घर में अवैध रूप से शराब रखी गई है। हालांकि, जब यह मामला कोर्ट में आया, तो यह बात सामने आई कि यह एक संयुक्त परिवार (Joint Family) था, जिसमें 6 से ज़्यादा लोग 25 साल से अधिक उम्र के थे।
दिल्ली एक्साइज एक्ट के नियमों के अनुसार, जब शराब की मात्रा को परिवार के उन सभी सदस्यों में बांटा गया जो 25 साल से ऊपर थे, तो यह पाया गया कि शराब की कुल मात्रा प्रति व्यक्ति नियमों का उल्लंघन नहीं कर रही थी।
इस आधार पर, कोर्ट ने इस मामले में दर्ज FIR को रद्द कर दिया और आरोपियों पर किसी तरह की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कानूनन तय मात्रा से ज़्यादा शराब नहीं रखी थी।
यह आदेश स्पष्ट करता है कि आपके घर में शराब की कितनी मात्रा वैध मानी जाएगी, और यह उस घर में रहने वाले 25 साल से अधिक आयु के सदस्यों की संख्या पर भी निर्भर कर सकता है। इसलिए, अगर आप अपने घर में शराब रखते हैं, तो इन नियमों को जानना बेहद ज़रूरी है।
