आगरा: हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध दायर ‘किसानों के अपमान’ और ‘राष्ट्रद्रोह’ के मामले में आज जिला जज संजय कुमार मलिक की कोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा द्वारा दायर रिवीजन याचिका से संबंधित है।
मामले की पृष्ठभूमि
वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 नवंबर 2024 को कंगना रनौत के खिलाफ स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए अनुज कुमार सिंह की कोर्ट में एक वाद प्रस्तुत किया था। इस वाद में आरोप लगाया गया था कि कंगना रनौत ने किसानों का अपमान किया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांतों का मजाक उड़ाया। उन पर 1947 में मिली आजादी को ‘भीख में मिली’ बताकर क्रांतिकारी शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और करोड़ों देशवासियों का अपमान करने तथा राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया गया था।
निचली अदालत का फैसला और जिला जज कोर्ट में रिवीजन
करीब 9 महीने चली सुनवाई के बाद, दिनांक 6 मई 2025 को एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा का वह वाद खारिज कर दिया था। इस निर्णय से असंतुष्ट अधिवक्ता शर्मा ने उक्त निर्णय के विरुद्ध जिला जज की कोर्ट में रिवीजन (पुनरावलोकन) याचिका दायर की।
रिवीजन याचिका स्वीकार, कंगना को नोटिस जारी
जिला जज संजय कुमार मलिक ने 4 जून 2025 को अधिवक्ता की रिवीजन याचिका को स्वीकार करते हुए इसे पोषणीय (विचारणीय) माना और कंगना रनौत को नोटिस भेजने के आदेश जारी किए। कोर्ट द्वारा कंगना रनौत के तीनों ज्ञात पतों – कत्याल रोड, कुल्लू मनाली, हिमाचल प्रदेश; लोकसभा भवन, नई दिल्ली; और 14 जनपथ, नई दिल्ली – पर नोटिस भेजे गए थे। जानकारी के अनुसार, कंगना रनौत को ये नोटिस 14 और 18 जून 2025 को प्राप्त हो चुके हैं।
आज जिला जज संजय कुमार मलिक की कोर्ट में इस महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई होनी है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। यह देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या अगला कदम उठाती है।