पशुपालन लोन योजना 2025: किसानों और पशुपालकों के लिए ₹5 लाख तक के लोन आवेदन शुरू!

Gaurangini Chaudhary
Gaurangini Chaudhary - Content writer
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पशुपालन लोन योजना 2025: किसानों और पशुपालकों के लिए ₹5 लाख तक के लोन आवेदन शुरू!

हरियाणा राज्य सरकार ने अपने किसानों और पशुपालकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। हरियाणा पशुपालन लोन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देने और किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से आवेदन शुरू हो गए हैं। यह योजना उन सभी हरियाणवी निवासियों के लिए एक बड़ा अवसर है जो पशुपालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपने मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं।

क्या है हरियाणा पशुपालन लोन योजना?

यह योजना हरियाणा के पशुपालकों और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि वे अपनी आय बढ़ा सकें और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। हरियाणा सरकार का यह कदम उन ग्रामीण निवासियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो पैसों की कमी के कारण पशुपालन व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते।

इस योजना के माध्यम से आप नया पशुपालन कारोबार शुरू कर सकते हैं या अपने मौजूदा व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। आप गाय, भैंस, मुर्गी, भेड़, बकरी आदि के पालन के लिए ₹5,00,000 (पांच लाख रुपये) तक का लोन हासिल कर सकते हैं।

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योजना का मुख्य उद्देश्य

हरियाणा पशुपालन लोन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के निवासियों को कम ब्याज दरों पर वित्तीय मदद पहुंचाना है। इसके ज़रिए आवेदक व्यक्ति को पशुपालन के लिए लोन दिया जाता है ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें या उसमें वृद्धि कर सकें। हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि हो, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलें, और पशुपालन को आधुनिक बनाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए।

ब्याज दर और सब्सिडी

हरियाणा पशुपालन लोन योजना के तहत ब्याज दर काफी कम रखी गई है ताकि ग्रामीण निवासियों को आसानी हो। यह लोन हरियाणा सरकार द्वारा सालाना 4% की दर से दिया जा रहा है। सरकार चाहती है कि पशुपालकों पर आर्थिक दबाव न पड़े और वे आसानी से अपने लोन का भुगतान कर सकें। कुछ विशेष मामलों में, हरियाणा सरकार की तरफ से लोन लेने वाले व्यक्ति को 90% तक सब्सिडी भी दी जा सकती है।

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पात्रता शर्तें: कौन कर सकता है आवेदन?

हरियाणा पशुपालन लोन योजना का लाभ केवल वही निवासी ले सकते हैं जो निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं:

  • आवेदक अनिवार्य रूप से हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • किसान या पशुपालक की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदनकर्ता किसी दूसरी सरकारी लोन योजना के तहत दोषी घोषित न किया गया हो।
  • जिन लोगों को पशुपालन का अनुभव या प्रशिक्षण है, उन्हें लोन लेने में प्राथमिकता मिल सकती है।

आवश्यक दस्तावेज़

जो हरियाणा के निवासी लोन लेना चाहते हैं, उन्हें आवेदन के समय कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ जमा करने होंगे, जैसे:

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • परिवार आईडी
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पशुपालन कारोबार की प्रोजेक्ट रिपोर्ट
  • बैंक खाता विवरण
  • पशुओं की कुल संख्या
  • पासपोर्ट आकार की फोटो
  • मोबाइल नंबर

आवेदन प्रक्रिया: ऐसे करें अप्लाई

अगर आप एक पशुपालक या किसान हैं, तो आप हरियाणा पशुपालन लोन योजना के लिए निम्नलिखित तरीके से आवेदन कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले, हरियाणा सरकार की संबंधित आधिकारिक वेबसाइट सरल हरियाणा पर जाएं।
  2. होम पेज पर, सबसे पहले लॉगिन करने के लिए अपना खाता बनाएं (यदि पहले से नहीं है)।
  3. इसके बाद, लॉगिन करें और “मिनी डेयरी एनिमल हसबेंड्री एंड डेयरिंग” विकल्प को खोजें।
  4. यहां आपके सामने एक आवेदन पत्र खुलेगा, जिसमें आपको पूछी गई सभी जानकारी सही प्रकार से दर्ज करनी है।
  5. आगे, सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को स्कैन करके अपलोड करें।
  6. अंत में, सबमिट बटन पर क्लिक करें। इस तरह आपका ऑनलाइन आवेदन जमा हो जाएगा।
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यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हरियाणा सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है।

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