आगरा/प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आगरा के चर्चित टीसीएस रिक्रूटमेंट मैनेजर मानव शर्मा की आत्महत्या के मामले में जेल में बंद उनकी सास पूनम शर्मा और साली को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने दोनों आरोपियों को सशर्त जमानत प्रदान कर दी है।
यह मामला तब सामने आया था जब आगरा के डिफेंस कॉलोनी निवासी मानव शर्मा ने 24 फरवरी, 2025 की सुबह अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस हृदय विदारक घटना के संबंध में 28 फरवरी, 2025 को आगरा के सदर बाजार थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। मानव शर्मा ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था।
मानव शर्मा की आत्महत्या के इस संवेदनशील मामले में उनकी पत्नी निकिता शर्मा सहित कुल पांच लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें पत्नी निकिता, ससुर निपेंद्र शर्मा, सास पूनम शर्मा और दो सालियां शामिल हैं।
मानव की सास पूनम शर्मा और साली ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने उन्हें सशर्त जमानत प्रदान की है। हालांकि, जमानत की शर्तों का विस्तृत विवरण अभी सामने नहीं आया है।
इस मामले में मानव की पत्नी निकिता शर्मा और ससुर निपेंद्र शर्मा अभी भी जेल में बंद हैं। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में 500 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल की है।
इस फैसले के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही और जमानत की शर्तों का अनुपालन महत्वपूर्ण होगा।