नई दिल्ली: होम लोन लेना और उसे चुकाना अक्सर ग्राहकों के लिए एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है, जिसमें उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने होम लोन लेने वालों के हितों की रक्षा के लिए नए और सख्त नियम जारी किए हैं। RBI ने सभी बैंकों और NBFC (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) को इन नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है, और उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
RBI के नए नियम: ग्राहकों को मिलेगी राहत
RBI द्वारा जारी किए गए नए नियम होम लोन धारकों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आए हैं, खासकर प्रॉपर्टी के दस्तावेज़ों को लेकर:
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दस्तावेज़ लौटाने के नए नियम: अब बैंकों और NBFC के लिए होम लोन चुकता होने के बाद ग्राहकों को प्रॉपर्टी के दस्तावेज़ लौटाने के नए नियम तय किए गए हैं। ग्राहकों को अब अपने दस्तावेज़ों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
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लोन देते समय ही मिलेगी जानकारी: RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि लोन देते समय ही ग्राहक को यह स्पष्ट जानकारी देनी होगी कि लोन चुकता होने के बाद उनके प्रॉपर्टी के कागजात बैंक की कौन सी ब्रांच में मिलेंगे। RBI ने यह भी सुझाव दिया है कि बेहतर होगा कि कागजात उसी ब्रांच से दिए जाएँ जहाँ से लोन लिया गया था।
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कागजात गुम होने पर बैंक की ज़िम्मेदारी: यदि बैंक में लोन की एवज में गिरवी रखे गए प्रॉपर्टी के कागजात खराब हो जाते हैं या गुम हो जाते हैं, तो इसकी पूरी ज़िम्मेदारी बैंक की होगी। ऐसे में, नए प्रॉपर्टी पेपर्स बनवाने में बैंक ग्राहक की पूरी मदद करेंगे। RBI ने स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति में ग्राहकों को हुए नुकसान की भरपाई बैंकों को करनी होगी।
देरी पर भारी जुर्माना: ₹5000 प्रतिदिन
RBI ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई बैंक लोन चुकाने के बाद भी लोनधारक के प्रॉपर्टी कागजात नहीं लौटाता है, तो संबंधित बैंक को प्रतिदिन ₹5000 का जुर्माना भरना होगा। यह नियम बैंकों को समय पर दस्तावेज़ लौटाने के लिए बाध्य करेगा।
RBI को ऐसी कई शिकायतें मिल रही थीं कि होम लोन चुकाने के बाद भी ग्राहकों को बैंक में गिरवी रखी अपनी प्रॉपर्टी के दस्तावेज़ वापस नहीं मिल पाते थे, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती थी। इन्हीं शिकायतों के मद्देनज़र RBI ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
यह नए नियम होम लोन ग्राहकों के लिए पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाएंगे, और बैंकों की जवाबदेही तय करेंगे।