आगरा। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में पांच वर्षीय अबोध बालिका से मंदिर में दुराचार के एक जघन्य प्रकरण में अब सोशल मीडिया पर घटना के वीडियो वायरल होने का मामला गरमा गया है। इस पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने थानाध्यक्ष जगदीशपुरा को ऐसे वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर अदालत को अवगत कराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि यह कृत्य पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है।
मंदिर में जघन्य कृत्य और वीडियो वायरल होने का मामला
थाना जगदीशपुरा में दर्ज मामले के अनुसार, वादनी मुकदमा की पांच वर्षीय अबोध बालिका 18 मई 2025 की सुबह 9 बजे क्षेत्र स्थित मंदिर परिसर में खेल रही थी। उसी दौरान आरोपी पवित्र उर्फ पम्मी पुत्र नमन किशोर ने कथित तौर पर इस अबोध बालिका के साथ जघन्य कृत्य को अंजाम दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद कुछ लोगों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर दिया, जिससे समाज में भारी आक्रोश फैल गया।
अदालत का सख्त रुख: वायरल करने वालों पर होगी कार्रवाई
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने इस वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने थानाध्यक्ष जगदीशपुरा को आदेशित किया है कि वह स्वयं या मुकदमे के विवेचक के माध्यम से उक्त मामले के वीडियो वायरल करने वालों के विरुद्ध जांच करें। अदालत ने यह भी कहा कि वीडियो वायरल करने वालों का कृत्य पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 के तहत दंडनीय अपराध है। दोषियों के संबंध में विवेचना कर न्यायालय को जल्द से जल्द अवगत कराया जाए।