अशलील छेड़छाड़ और अन्य आरोप में आरोपी को तीन साल की सजा

Dharmender Singh Malik
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विशेष न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए आरोपी बंटी उर्फ शैलेंद्र को तीन साल की कैद और 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी

Agra News। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने अशलील छेड़छाड़, मारपीट और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपित बंटी उर्फ शैलेंद्र को दोषी पाते हुए तीन साल की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी का नाम बंटी उर्फ शैलेंद्र पुत्र चोब सिंह है, जो गाजीपुर थाना बसई मोहम्मदपुर, जिला फिरोजाबाद का निवासी है।

यह मामला थाना पिंधोरा में दर्ज किया गया था, जिसमें वादी मुकदमा ने 15 जुलाई 2017 को अपनी नाबालिक बेटी के साथ अशलील छेड़छाड़, मारपीट और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था।

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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक माधव शर्मा ने अदालत में वादी, पीड़िता सहित सात गवाहों को पेश किया। गवाहों के बयान और अभियोजन के तर्कों के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराया।

मुकदमे की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को तीन साल की सजा और तीन हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। यह निर्णय बच्चों के अधिकारों की रक्षा और इस प्रकार के अपराधों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

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Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
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